अजीबोगरीब आदेश, बेपटरी नहीं हो जाए चिकित्सा
गृह जिले में नहीं रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी
नए आदेश से हडकंप
सीकर
Published: March 21, 2022 09:34:16 am
सीकर। सरकारी अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति पर लगे चिकित्सकों सहित नर्सिंग स्टॉफ को रीलिव करने के बाद अब एक• नए आदेश से चिकित्सा विभाग में हडकंप मच गया है। नए आदेश के अनुसार ब्लॉक सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ के पद पर गृह जिले के अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। नए आदेश से जिले में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मुकाबला करने वाले चिकित्सा विभाग का ढांचा पूरी तरह बेपटरी हो जाएगा। जिसका कुछ असर कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान भी देखने को मिल सकता है। इस आदेश के बाद बरसों से लगे कई अधिकारियो की होली का मजा किरकिरा हो गया। नए आदेश के दायरे में सीकर जिले में चिकित्सा विभाग के केवल दो जिला स्तरीय अधिकारी ही आएंगे। इन पदों पर कमेटी के जरिए बने पूल के अधिकारी को लगाया जाएगा। इस के अलावा जिस अधि कारी के खिलाफ विभागीय जांच लम्बित है या प्रस्तावित है उसे भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है की शासन सचिव आशुतोष पेंढणेकर ने आदेश जारी किए हैंै
यूं समझे आदेश
शासन सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव कीअध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसके सदस्य एनएचएम मिशन निदेशक, संयुक्त शासन सचिव पंचायती राज चिकित्सा विभाग, निदेशक जन स्वास्थ्य अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी इन पदों पर लगने वाले अधिकारियों का चयन करेगी। इस के बाद 31 मार्च तक इच्छुक अधिकारी आवेदन कर सकेंगे। ए क ही पद पर ज्यादा आवेदन आने पर कमेटी पूल बना कर प्रदेश सरकार को भेजेगी

सीकर। गृह जिले में नहीं रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी नए आदेश से चिकित्सा विभाग में हडकंप
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
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