scriptबिना पंजीयन बिक रही ई-बाइक, कैसे होगी गाइडलाइन की पालना | E-bike being sold without registration | Patrika News

बिना पंजीयन बिक रही ई-बाइक, कैसे होगी गाइडलाइन की पालना

locationसीकरPublished: Oct 04, 2022 05:38:35 pm

सख्ती: 25 किमी प्रति घंटा से कम हो रफ्तार और बैटरी निकालकर 60 किलोग्राम से कम होना चाहिए वाहन का वजननए नियम: ई-बाइक एजेन्सियों को भी अब ट्रेड प्रमाण पत्र लेना जरूरीअलर्ट: दुर्घटना होने पर वाहन चालक को नही मिलेगी बीमा राशि

बिना पंजीयन बिक रही ई-बाइक, कैसे होगी गाइडलाइन की पालना

बिना पंजीयन बिक रही ई-बाइक, कैसे होगी गाइडलाइन की पालना

रविन्द्र सिंह राठौड़
rajasthanpatrika.com
ई-वाहनों की बिक्री का रेकार्ड ऑनलाइन करने सहित अन्य तकनीकी वजहों को लेकर ई-वाहनों के पंजीयन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना पंजीयन ई-बाइक बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। केन्द्रीय मोटर यान नियमों में बदलाव के बाद आदेश जारी किए है। इसके तहत ई-बाइक एजेन्सियों को भी अब ट्रेड प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद ही वह वाहनों का बेचान कर सकेंगे। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन सीकर में विभाग की नींद नहीं टूटी है। जबकि जिले में भी बिना पंजीयन के कई एजेन्सी संचालित हो रही है। दूसरी तरफ प्रदेश में ई-वाहनों का कारोबार करीब 800 करोड़ तक पहुंच गया है।

वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नियम वर्ष 2014 से लागू हैं। परिवहन विभाग अब तक यही मान रहा था, कि जिन शर्तों पर कंपनी को वाहन तैयार करने की अनुमति मिली उस का पालन हो रहा हैं। लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं मिला है। कई कंपनी अपनी मनमानी से ई-वाहनों को तैयार कर रही हैं। दो तीन महीने पहले परिवहन विभाग की नींद उड़ी तो कार्रवाई शुरू हुई। विभाग की जांच में कई खुलासे भी हुए हैं। इसके बाद विभाग ने इन ई-वाहन विक्रेताओं पर रजिस्ट्रेशन करवाने और बीमा करने की पांबदी लगाई हैं। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नही होने के चलते उसी रफ्तार से वाहनों की बिक्री हो रही हैं।


इनका पंजीयन जरूरी
केंद्रीय मोटर यान नियम के तहत ई-बाइक की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होनी चाहिए। वाहन का वजन भी बैटरी निकालने के बाद 60 किलोग्राम से कम होना चाहिए। साथ ही मोटर की क्षमता भी 0.25 किलोवाट से कम होनी चाहिए। लेकिन ई-वाहन विक्रेता इन नियमों को ताक पर रखकर धड़ले से 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले वाहन बिना पंजीयन के बेच रहे हैं। बिना पंजीयन के नियम विरूद्ध खरीदे गए वाहनों चालकों को दुर्घटना बीमा भी नही मिलेगा।


खुलासा: वाहनों की स्पीड मिली 46 किलोमीटर प्रति घंटा तक
कई जिलों में बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। इन जिलों में ई-बाइक का रोड़ टेस्ट कराया गया। जांच में सामने आया कि वाहन की गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा मिली। एक दूसरे वाहन की जांच में वाहन की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। साथ ही एक ई-बाइक का वजन बिना बैटरी के 62.3 किलोग्राम दर्ज किया गया। नियम के तहत इन वाहनों की बिक्री नहीं हो सकती। इस मामले में उच्च अधिकारियों को भी जांच कमेटी ने रिपोर्ट भेजी है।


और यह बोले जिम्मेदार…
बैटरी से चलने वाले वाहनों को बेचने वाले विभिन्न विक्रेताओं के स्टॉक में बिक्री के लिए उपलब्ध दुपहिया वाहनों की जांच नोहर व रावतसर में की गई। जिसमें प्राथमिक जांच में कई ई-वाहन का निर्माण व बिक्री नियम विरूद्ध होना पाया गया है।
बलवान सिंह, इंस्पेक्टर, नोहर


कई एजेन्सियों को जारी किया नोटिस
15 दिन पहले परिवहन विभाग मुख्यालय से इस संबंध में जांच के आदेश मिले है। नोहर व रावतसर क्षेत्र में कुछ डीलर्स शॉरूम की जांच की गई। जांच के अनुसार कंपनी एवं डीलर्स को नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में कंपनी व डीलर्स को अपना जवाब देना होगा।
संजीव चौधरी, परिवहन अधिकारी, नोहर

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो