पहले बिल जमा कराओ, पांच प्रतिशत छूट पाओ
अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी ने बताया कि बिल स्थगन की सुविधा के पात्र घरेलू व कृषि उपभोक्ता अगर अपना बिल 31 मई तक जमा करा देते हैं तो उन्हें अगले बिल में पांच फीसदी की छूट भी मिलेगी। यह छूट औद्योगिक व व्यावसायिक श्रेणी पर लागू नही हंै।
ऑनलाइन ही जमा होंगे बिल
कोरोना संकट के कारण विद्युत बिलों का वितरण नहीं होगा। बिल मैसेज, निगम की बेबसाइट व ई-मेल पर उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं के आधार पर बिल जमा कराना होगा। एमडी ने बताया कि उपभोक्ता अपने बिजली बिल ईमेल आइडी और मोबाईल नंबर भरकर समिट कर सकता है। इसके आधार पर मेल पर भी ऑनलाइन बिल भेजा जा सकेगा।
स्कूल-कॉलेज व दुकानों के औसत बिल
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि औद्यौगिक व व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बिल, वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी करने की कोशिश की जा रही है। सोशल डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो सका तो औसत बिल जारी करने के निर्देश सभी अभियंताओं को दिए हैं।