सीकर

बिल ड्यू रहने पर भी नहीं कटेगी बिजली

अब नहीं देना होगा विलंब शुल्क

सीकरApr 09, 2020 / 05:37 pm

Gaurav

बिजली कंपनी की नई तरकीब: ऑनलाइन बिल भुगतान पर 5 रु. से एक हजार रुपए तक दे रही छूट

सीकर. जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को निगम के अधीक्षण अभियंता नरेन्द्र गढ़वाल ने आदेश जारी कर दिए है। इसके अलावा 150 यूनिट तक प्रतिमाह विद्युत खर्च वाले घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिल जमा नही कराने पर लेट पेंमेट सरचार्ज नही देना होगा। ऐसे उपभोक्ता अगर 31 मई तक बिल जमा करा देते है तो उन्हें अगले बिल में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिल स्थगन सुविधा का लाभ व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी ले सकते है, लेकिन उन्हें देरी से भुगतान की राशि में छूट नही दी गई है।

पहले बिल जमा कराओ, पांच प्रतिशत छूट पाओ
अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी ने बताया कि बिल स्थगन की सुविधा के पात्र घरेलू व कृषि उपभोक्ता अगर अपना बिल 31 मई तक जमा करा देते हैं तो उन्हें अगले बिल में पांच फीसदी की छूट भी मिलेगी। यह छूट औद्योगिक व व्यावसायिक श्रेणी पर लागू नही हंै।

ऑनलाइन ही जमा होंगे बिल
कोरोना संकट के कारण विद्युत बिलों का वितरण नहीं होगा। बिल मैसेज, निगम की बेबसाइट व ई-मेल पर उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं के आधार पर बिल जमा कराना होगा। एमडी ने बताया कि उपभोक्ता अपने बिजली बिल ईमेल आइडी और मोबाईल नंबर भरकर समिट कर सकता है। इसके आधार पर मेल पर भी ऑनलाइन बिल भेजा जा सकेगा।

स्कूल-कॉलेज व दुकानों के औसत बिल
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि औद्यौगिक व व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बिल, वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी करने की कोशिश की जा रही है। सोशल डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो सका तो औसत बिल जारी करने के निर्देश सभी अभियंताओं को दिए हैं।
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