नहीं मिल रहा नया लोन बीमित किसान की जमीन बैंक के रहन होने से परिजन उस जमीन पर दूसरा नया लोन भी नहीं ले पा रहे हैं। बैंक प्रबंधन की ओर से बीमा कंपनी को प्रदेश स्तर पर सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद उसी बीमा कंपनी के जरिए ही प्रदेश स्तर पर किसानों को बीमित किया जा रहा है। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक जिले में रबी और खरीफ सीजन में करीब एक लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाता है।
यह है योजना सहकारी बैंक से लोन लेते समय सदस्य किसान का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में बीमा किया जाता है। बीमा करवाने वाले किसान की लोन चुकाने से पहले किसी कारणवश मौत हो जाती है तो किसान के परिजन से उस बकाया लोन को नहीं लिया जाता है। योजना के तहत पूर्व में लोन लेने वाले किसान का दस लाख रुपए तक और फिलहाल तीन लाख रुपए का क्लेम माफ हो जाता है।
यूं कर रहे टालमटोल बीमित किसान से प्रीमियम के रूप में राशि तो वसूल ली गई लेकिन जब क्लेम देने की बारी आई तो बीमा कंपनी का कहना है कि संबंधित किसान की बीमा पॉलिसी नहीं बन पाई या संबंधित किसान का प्रीमियम देरी से पहुंचा। इस कारण किसान क्लेम का हकदार नहीं है। ऐसे में कंपनी की ओर से किसान को प्रीमियम की राशि लौटा दी जाएगी। बैंक प्रबंधन का कहना है कि बीमा कंपनी जानबूझकर क्लेम निस्तारित नहीं कर रही है। जब बीमा पॉलिसी ही नही बनी तो किसान या बैंक को उस समय सूचित करना चाहिए था।