script

राजस्थान में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6.21 करोड़ का लगाया जुर्माना, मचा हड़कंप

locationसीकरPublished: Mar 17, 2019 04:48:37 pm

Submitted by:

Vinod Chauhan

सडक़ों पर अधिक क्षमता से भार ढोने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने क्षेत्र की एक कंपनी के ओवरलोड डंपर पर छह करोड़ 21 लाख 67 हजार रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है।

सडक़ों पर अधिक क्षमता से भार ढोने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने क्षेत्र की एक कंपनी के ओवरलोड डंपर पर छह करोड़ 21 लाख 67 हजार रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है।

राजस्थान में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6.21 करोड़ का लगाया जुर्माना, मचा हड़कंप

नीमकाथाना.

सडक़ों पर अधिक क्षमता से भार ढोने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने क्षेत्र की एक कंपनी के ओवरलोड डंपर पर छह करोड़ 21 लाख 67 हजार रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। ऐसा ही एक दूसरा नोटिस पांच करोड़ 59 लाख 44 हजार रुपए का एक दूसरी कंपनी के ओवरलोड डंपर के लिए जारी किया है। राज्य सरकार ने खनन विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की पालना में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों पर जुर्माना राशि के नोटिस जारी किए हंै। अकेले नीमकाथाना क्षेत्र की बात की जाए तो 1 अप्रेल 2018 से दिसंबर 2018 तक नौ माह में 2424 ओवरलोड वाहनों के मालिकों को नोटिस मिला है। उप परिवहन विभाग द्वारा जारी जुर्माना नोटिस को लेकर वाहन मालिकों में बवाल मचा हुआ है। क्षेत्र की देव महाराज कंस्ट्रक्शन कंपनी डोकन के एक डंपर पर 6 करोड़ 21 लाख 67 हजार 500 रुपए तथा रेवानीवाली डोकन निवासी रोहिताश गुर्जर के डंपर पर 5 करोड़ 59 लाख 44 हजार का जुर्माना पारित किया गया है। हालांकि सरकार ने वाहन मालिकों को अमनेस्टी स्किम में इतने भारी भरकम जुर्माने को जमा करवाने पर राहत भी है।

क्षमता 25 टन, भर रहे थे 58 टन तक
नोटिसों के आधार पर आंकलन किया गया कि 25 टन क्षमता वाले वाहन में मालिक 58 टन तक पत्थर, रोड, गिट्टी आदि माल भरकर सडक़ों पर गुजर रहे थे। इससे सरकार को तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा था। साथ ही सडक़ें भी छलनी होती जा रही थी। सरकार ने सभी वाहनों पर खान विभाग से काटे गए ई रवन्ना के आधार पर ओवरलोड टन का जुर्माना लगाया है।


वाहन चालकों को नोटिस तामिल करवाए जा रहे हैं। इस संबध में किसी भी मालिक को आपत्ति हो, तो वह जिला परिवहन कार्यालय में संपर्क कर सकता है। भारी भरकम जुर्माने पर वाहन मालिक 31 मार्च तक एमनेस्टी स्कीम में रियायत के लिए आवेदन कर सकता है। इस अवधि के बाद पूरा जुर्माना माना जाएगा। -रामचरण मीणा, उप परिवहन अधिकारी, नीमकाथाना

ट्रेंडिंग वीडियो