क्षमता 25 टन, भर रहे थे 58 टन तक
नोटिसों के आधार पर आंकलन किया गया कि 25 टन क्षमता वाले वाहन में मालिक 58 टन तक पत्थर, रोड, गिट्टी आदि माल भरकर सडक़ों पर गुजर रहे थे। इससे सरकार को तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा था। साथ ही सडक़ें भी छलनी होती जा रही थी। सरकार ने सभी वाहनों पर खान विभाग से काटे गए ई रवन्ना के आधार पर ओवरलोड टन का जुर्माना लगाया है।
वाहन चालकों को नोटिस तामिल करवाए जा रहे हैं। इस संबध में किसी भी मालिक को आपत्ति हो, तो वह जिला परिवहन कार्यालय में संपर्क कर सकता है। भारी भरकम जुर्माने पर वाहन मालिक 31 मार्च तक एमनेस्टी स्कीम में रियायत के लिए आवेदन कर सकता है। इस अवधि के बाद पूरा जुर्माना माना जाएगा। -रामचरण मीणा, उप परिवहन अधिकारी, नीमकाथाना