सीकरPublished: Nov 04, 2023 11:31:51 am
Mukesh Kumawat
25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग (घर से मतदान) की सुविधा दी गई। घर से मतदान करने वाले मतदाताओं से 25 नवंबर के पहले ही वोट डलवा लिए जाएंगे। होम वोटिंग से मतदान की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवम्बर है।
सीकर. श्रीमाधोपुर राज्य में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग (घर से मतदान) की सुविधा दी गई। घर से मतदान करने वाले मतदाताओं से 25 नवंबर के पहले ही वोट डलवा लिए जाएंगे। होम वोटिंग से मतदान की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवम्बर है। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा 40 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। गौरतलब है कि होम वोटिंग की सुविधा लेने के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म 12 डी में आवेदन करने का प्रावधान है। जिले में चिन्हित मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से फॉर्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संबंधित मतदाताओं को 4 नवम्बर तक उक्त फॉर्म भर कर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा।