चार महीने पहले छुटा, मौत से पहले वकील को किया फोन
मृतक के वकील टेकचंद वर्मा ने अजीतगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वकील ने बताया कि सांवलपुरा शेखावतान निवासी बहादुर सिंह को 15 साल पहले हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस सजा को वह जयपुर सेंट्रल जेल में काट रहा था। इसी बीच उच्च न्यायालय में पेश याचिका में फैसला देते हुए कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को बहादुर सिंह को स्थाई पैरोल पर रिहा कर दिया। जिसके बाद से वह अपने परिवार के साथ रह रहा था। पर 28 जून को बहादुर सिंह ने उसे फोन किया। जिसमें उसने परिजनों पर उसे खाना नहीं देने की बात कही। उसने परिजनों द्वारा डराने- धमकाने व उसके साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका भी जताई। रिपोर्ट में बताया कि बहादुर सिंह से बात होने के अगले ही दिन उसके परिजन का फोन उसके पास आ गया। जिसमें उसने बहादुर सिंह की मौत की सूचना दी। वकील टेकचंद ने बताया कि उसे आशंका है कि बहादुर सिंह के परिजनों ने ही उसकी हत्या की है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
परिजनों ने बताई आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
इधर, बहादुर सिंह की मौत को परिजन आत्महत्या बता रहे हैं। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। फिलहाल वकील की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौका मुआयना कर परिजनों से भी इस संबंध में वार्ता की है।