सीकरPublished: Jan 10, 2019 02:18:22 pm
Vinod Chauhan
एक जनवरी 2019 से पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना जरूरी होगा।
तो अब ऐसा नहीं करने पर वाहन का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, खबर में जानिए क्या है नया नियम
सीकर.
एक जनवरी 2019 से पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना जरूरी होगा। इसके लिए केन्द्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने परिवहन विभाग को आदेश दे दिए हैं। ये उपकरण लगने के बाद सफर सुरक्षित होगा। साथ ही जरूरत होने पर इन उपकरणों के जरिए तुरंत मौके पर ही मदद ले सकेंगे। यदि यह उपकरण वाहनों में नहीं मिलते हैं, तो उनका पंजीकृत नहीं किया जाएगा। हालांकि फिलहाल सरकार ने इसमें दुपहिया तिपहिया, ई-रिक्शा और ऐसे वाहनों को मुक्त रखा है जिनके लिए परमिट की जरूरी नहीं होता है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वह डिवाइस है जिसके जरिए किसी भी वाहन की लोकेशन के बारे में आसानी से जानकारी की जा सकेगी। इसके जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि वाहन किस क्षेत्र में है। पैनिक बटन के जरिए यात्री आपातकाल या किसी भी विपरीत स्थित में मदद ले सकेंगे। पैनिक बटन दबाते ही यह सूचना केंद्रीय सर्वर के माध्यम से संबंधित नजदीकी थाने में पहुंच जाएगी और समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकेंगे। एक जनवरी 2019 से पंजीकृत होने वाहनों के लिए जारी किए गए हैं। पुराने वाहनों में यह सिस्टम कब से लगेगा, इसका निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि यह सरकार तय करें कि पुराने वाहनों में इन उपकरणों को कब और कैसे लगाया जाना है।