प्रदेश में फल सब्जी व अनाज मंडियों की राजस्व स्थिति में सुधार के लिए मंडी निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के तहत तीन माह से ज्यादा समय के मंडी शुल्क/ यूजर चार्ज के बकाया होने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। निलम्बन की अवधि के दौरान संबंधित फर्म पर किसी प्रकार का कारोबार होने पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। साथ ही संबंधित का आवंटन सहित लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके तहत मंगलवार को मंडी समिति प्रशासन ने 2017-18 से यूजर चार्ज नहीं देने पर सब्जी मंडी ब्लॉक में अर्जुनलाल कमल किशोर व सूरजमल महेश कुमार की दुकान के अनुज्ञा पत्र को सात दिन के लिए निलम्बित कर दिया है। गौरतलब है कि सीकर फल सब्जी मंडी में एक करोड रुपए का यूजर चार्ज बनता है।
कई फर्मों पर गिर सकती है गाज
फल सब्जी ब्लॉक में 26 दुकान हैं। इनमें से कई फर्मों ने अब तक यूजर चार्ज नहीं दिया है। इनमें से कई फर्म ऐसी है जो प्याज के कारोबार से जुड़ी हुई है। मंडी सचिव देवेन्द्र सिंह बारहठ ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिले हैं कि मंडी समिति परिसर में बकाया मंडी शुल्क/ यूजर चार्ज तीन माह से ज्यादा बकाया होने पर नोटिस दिया जाए नोटिस की पालना नहीं होने पर पहले सात दिन के लिए लाइसेंस निलम्बित होगा। इसके बाद भी शुल्क नहीं देने वाली फर्मों के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।