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दो थानों की पुलिस ने लगवाए पीडि़त से चक्कर

locationसीकरPublished: Jan 22, 2020 07:12:43 pm

Submitted by:

Suresh

एटीएम में चिप लगाकर 50 हजार निकालेबोले- अधिकारी चुनाव में व्यस्त, बाद में होगा मुकदमा दर्ज

दो थानों की पुलिस ने लगवाए पीडि़त से चक्कर

दो थानों की पुलिस ने लगवाए पीडि़त से चक्कर

खाचरियावास. एटीएम में चिप लगाकर बैंक खाते से 50 हजार रुपए की ठगी कर ली गई। इसकेबाद पीडि़त को पुलिस टरकाती रही। पीडि़त दांतारामगढ़ थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो उन्होंने रेनवाल कस्बे का मामला बताया। इसके बाद पीडि़त रेनवाल थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचा तो उसे कहा कि अभी अधिकारी चुनाव में व्यस्त है। दो दिन बाद शिकायत दर्ज करवाएं। संतरा देवी जांगिड़ ने बताया कि उनका दांतारामगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक में बचत खाता है। उन्होंने सोमवार को रेनवाल के मुख्य बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से दो हजार रुपए निकाले। वहां दो-तीन युवक खड़े हुए थे।
उन्होंने कहा कि दोबारा बैलेंस चेक करके पर्ची ले ले। इसके बाद दोबारा मशीन में एटीएम डालकर बैलेंस चेक करके पर्ची लेकर चली गई। उन्होंने मंगलवार सुबह मोबाइल पर आए मैसेज देखा तो होश उड़ गए। मोबाइल पर खाते से 25-25 हजार रुपए निकलने के मैसेज आए हुए हैं। उसके बेटे गणेश ने बैंक खाते में पचास हजार रुपए डलवाए थे। इसके बाद उन्होंने रामगढ़ स्थित पीएनबी बैंक में जाकर बात की। उन्होंने एटीएम कार्ड़ को बंद करवाया। रुपए निकाले जाने का कुछ पता नहीं लग पाया।
राजकार्य में बाधा पर पिता-पुत्र को जेल
श्रीमाधोपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि नवल ने बिजली चोरी एवं राजकार्य में बाधा डालने वाले पिता-पुत्र को एक साल के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदंड से मंगलवार को दंडित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी कमलेश शर्मा के अनुसार आरोपी बलबीर सिंह व राजबहादुर जाट निवासी सुखसिंहकाबास थाना खंडेला है। प्रकरण के अनुसार खंडेला के तत्कालीन बिजली निगम सहायक अभियंता रवि त्यागी ने आरोपियों के खिलाफ 6 मार्च 2002 को खंडेला थाने में मामला दर्ज कराया था कि आरोपी अपने कुंए पर एलटी लाइन पर तार डालकर 10 एचपी की मोटर चलाकर सिंचाई कर रहे थे। बिजली चोरी की सूचना पर वे टीम सहित मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने राजकार्य में बाधा डालते हुए उनके कैमरे छीन लिए व कैमरे की रील को नष्ट कर दिया तथा जब्त की गई सर्विस लाइन को छीनने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनो आरोपियों के खिलाफ 30 अप्रेल 2002 को न्यायालय में चालान पेश किया। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई।

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