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राहत: कर्मचारियों को अब कटौती के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

locationसीकरPublished: Jul 11, 2021 12:55:13 am

Submitted by:

Ajay Ajay Sharma

कोष कार्यालय जुटा नए बदलाव की तैयारी में

जिलेभर के कर्मचारियों को मिलेगी राहत

जिलेभर के कर्मचारियों को मिलेगी राहत


सीकर.
जिलेभर के कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है। इस महीने में कोष कार्यालय की ओर से कर्मचारियों के वेतन बिलों को ऑटो जनरेट सिस्टम से प्रोसेस किया जाएगा। इस संबंध में जिला कोषाधिकारी महेश कुमार शर्मा की ओर से सभी आहरण व वितरण अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए है। उन्होंने बताया कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता या किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसकी सूचना अब हर महीने की 15 तारीख से पहले देनी होगी। इसमें वीआरएस लेने वाले कर्मचारी भी शामिल है। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी भी अपनी पे-डिटेल में संशोधन चाहता है तो 15 तारीख तक संशोधन करवा सकता है। जीपीएफ, इन्कम टैक्स की कटौती की सुविधा इम्पलोई लॉगिन में दी गई है। यदि बिल में कोई गलती हो तो करेक्सन कर सबमिट कर सकते है। इसके तहत अब बिल नंबर भी ऑटों जनरेट होंगे। हर महीने की 23 तारीख से सिस्टम बिलों को अपने आप ट्रेजरी भेजना शुरू कर देगा। ट्रेजरी से बिल अपने आप टोकन हो जाएंगे। इसके अलावा आहरण-वितरण अधिकारियों को अब सेलेरी बिल पर डिजिटल हस्ताक्षर भी नहीं करने होंगे। उन्होंने बताया कि आहरण वितरण अधिकारियों को अपनी डीडीओ इनर्फोमेंशन व मोबाइल नंबर अपडेट रखने होंगे। उन्होंने बताया कि कई विकल्प में संशोधन के लिए ओटीपी भी डीडीओ के मोबाइल नंबर पर जाएगी। यदि नंबर अपडेट नहीं होंगे तो भविष्य में परेशानी बढ़ सकती है।
जीपीएफ कटौती की जानकारी पोर्टल पर करानी होगी अपडेट
सीकर. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक योगबाला सुंडा ने बताया कि वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में की पालना में 15 अगस्त 2021 तक ओल्ड लेजर का काम पूरा किया जाना है। इसके तहत 31 मार्च 2012 के अंतिम शेष तथा एक अप्रेल 2012 के प्रारंभिक शेष के अंतर को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीपीएफ योजना क तहत कार्मिकों की वर्ष 2011-12 तक की अवधि की जीपीएफ कटौतियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। उन्होंने जिले के सभी आहरण वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों की इस अवधि की जीपीएफ पासबुक पोर्टल पर 13 जुलाई 2021 तक अपलोड कराए जिससे कार्मिकों के जीपीएफ लेजर में बकाया (गेप्स) अवधि की कटौतियों को समायोजित किया जा सके।

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