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एक लाख से अधिक है आपकी वार्षिक आय तो नहीं होगा ये काम

locationसीकरPublished: Apr 14, 2017 08:10:00 pm

Submitted by:

dinesh rathore

शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के मामले में सरकार ने नियमों में फेरबदल कर निजी स्कूलों को ढील देने की भरसक कोशिश की है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के मामले में सरकार ने नियमों में फेरबदल कर निजी स्कूलों को ढील देने की भरसक कोशिश की है। प्रारिम्भक शिक्षा परिषद ने निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर थोड़ा बहुत अंकुश का प्रयास किया तो वहीं अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा को ढाई लाख सालाना से घटा सीधे एक लाख कर निजी स्कूलों को काफी राहत दे दी। जानकार इसे निजी स्कूलों का दबाव मान रहे हैं।
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278 रुपए प्रतिदिन आय तो गरीबों को ‘नो एन्ट्री’

 यदि किसी व्यक्ति की आय प्रतिदिन 278 रुपए है तो वह अपने बेटा-बेटी का निजी स्कूल में निशुल्क प्रवेश नहीं करा सकेगा। नए नियमों के तहत अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
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अभिभावक हो रहे मायूस

महंगे निजी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले का सपना संजोय कई अभिभावक इस दायरे से बाहर होने के कारण मायूस हैं। अभिभावकों का कहना है कि आय सीमा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। 
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इन्हें मिलेगा प्रवेश…

निशुल्क प्रवेश के लिए विद्यार्थी दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। इनके अलावा एचआईवी/ कैंसर से प्रभावित बालक, एचआईवी/ कैंसर से प्रभावित माता/ पिता, संरक्षक के बालक, बीपीएल हों उनको प्रवेश दिया जाएगा। 
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