त्योहारी सीजन में मुंह में मिठास घोलने वाले रसगुल्ले, बिस्किट और नमकीन सहित सडी गली सब्जियां तक खुले आम बिकती मिली।
सोमवार को टीम ने पांच जगह पर कार्रवाई की। जहांं माप तोल में प्रयुक्त होने वाला एक भी कांटा सरकार की ओर से सत्यापित नहीं मिला। इस पर मौके पर इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ मापतोल विभाग ने भी चालान काटा।
वहीं एक साल पहले अवधि पार हुई सामग्री तक मौके पर नष्ट करवाई गई। और सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजे गए। टीम अब बजरंग कांटा मॉल और स्टेशन रोड की बेकरी के संचालक के खिलाफ न्यायालय में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत चालान पेश करेगी।
जांच के दौरान सैम्पल अनसेफ मिलने पर रसगुल्ला और ऑयल मिल संचालक के खिलाफ भी चालान किया जाएगा।
जिसमे तीन लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अभियान 14 नवम्बर तक जारी रहेगा।