script14 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा | Ten-year sentence for accused of raping a 14-year-old minor | Patrika News

14 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा

locationसीकरPublished: Nov 26, 2019 06:57:24 pm

Submitted by:

Vikram

पॉक्सो कोर्ट ने दो साल बाद 14 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश डा.सीमा अग्रवाल ने साक्ष्य और अहम दस्तावेजों के आधार पर रामलाल उर्फ छोटू पुत्र कुशालचंद बलाई निवासी पुरोहितान मोहल्ला दांतारामगढ़ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। 10 हजार रुपए का दंड भी लगाया।

Who are opposing the Supreme Court's decision on Ayodhya in Ujjain

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सीकर. पॉक्सो कोर्ट ने दो साल बाद 14 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश डा.सीमा अग्रवाल ने साक्ष्य और अहम दस्तावेजों के आधार पर रामलाल उर्फ छोटू पुत्र कुशालचंद बलाई निवासी पुरोहितान मोहल्ला दांतारामगढ़ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। 10 हजार रुपए का दंड भी लगाया। लोक अभियोजक यशपाल सिंह महला ने बताया कि दांतारामगढ़ थाने में 14 साल की पीडि़ता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि दोपहर 12 बजे रामलाल उर्फ छोटू पीडि़ता को बहला फुसला कर पास में ही सरकारी स्कूल में ले गया। वहां पर जबरन बलात्कार किया। पीडि़ता के घर में कोई नहीं था। परिजनों के आने के बाद पीडि़ता ने पूरी घटना की जानकारी दी। आरोपी ने पीडि़ता को किसी को भी घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता के पिता बाहर नौकरी करता है। दांतारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के कारण पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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