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रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस फीस के बिना अब घर बैठे मिलेगी शराब की दुकानें, 23 से होंगे आवेदन

(Without registration and license fees liquor shops will be available in rajasthan) नई आबकारी नीति के तहत राजस्थान में शराब की दुकानें अब बिना लाइसेंस फीस व पेनल्टी के मिलेंगे। आवेदन व रजिस्ट्रेशन का झंझट भी नहीं होगा।

सीकरFeb 17, 2021 / 10:29 am

Sachin

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सीकर. नई आबकारी नीति के तहत राजस्थान में शराब की दुकानें अब बिना लाइसेंस फीस व पेनल्टी के मिलेंगे। आवेदन व रजिस्ट्रेशन का झंझट भी नहीं होगा। लेकिन, अब शराब की दुकान चलाने वाले के पास धन बल की जरुरत होगी। ताकि वह निलामी में ऊंची से ऊंची बोली लगाकर दुकान अपने नाम कर सके। इसके लिए सीकर जिले की 337 दुकानों पर 23 से 27 फरवरी तक ऑनलाइन ही नीलामी प्रक्रिया से आवंटित की जाएगी। जिसमेंं बोली सुबह 11 बजे से 4 बजे तक लगाई जा सकेगी। जिले में 5 सर्किल है। रोजाना नीलामी में सर्किल शामिल किए जाएगें। फिलहाल विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। आबकारी अधिकारी आदराम दहिया ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत लाइसेंस फीस और पैनल्टी को खत्म किया है। पहले 11800 रुपए रजिस्टे्रशन चार्ज लगता था। वह समाप्त कर दिया है। अब विभाग के पास आकर फार्म भरने का झंझट नहीं रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस भी बंद कर दी गई है। इसके स्थान पर आवेदन शुल्क लिया जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर घर बैठे ही दुकान की नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाई जा सकेगी। नीलामी में बोली चलने पर चार दिनों तक प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी में कोविड सरचार्ज खत्म किया है। बीयर दुकानों पर सालाना फीस व बीयर के एनुलाइÓद बिल पर 7 प्रतिशत कम्पोजिट फीस खत्म की गई है। दुकानों के लिए पहले जमा होने वाली राशि में 14.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत घटाया है। देशी शराब और आरएमएल पर आबकारी डयूटी 175 व 185 प्रति एलपीएल व बेसिक लाइसेंस फीस को 44 व 105 रुपए बल्क लीटर किया है। एक व्यक्ति को जिले में दो दुकान व राÓय में पांच से अधिक दुकानें नहीं दी जाएगी।

एक ही छत के नीचे देशी व अंग्रेजी शराब
नई पॉलिसी के तहत अब एक ही छत के नीचे देशी व अंग्रेजी शराब बेची जाएगी। अतिरिक्त आबकारी अधिकारी लक्ष्मी नारायण देवंदा ने बताया कि पहले देशी व अंग्रेजी शराब की अलग-अलग दुकानें अलॉट होती थी। नई पॉलिसी में अब एक ही दुकान में देशी व अंग्रेजी शराब मिल सकेगी। इसके अलावा दुकानों पर मशीन से बिल देने की प्रक्रिया को लागू किया गया है। होटल एवं रेस्टोरेंट बार लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। नए आवेदन में भी 10 प्रतिशत फीस जमा कर ले सकेंगे। नगरपरिषद व यूआईटी के लाइसेंस पर ही होटल एवं बार के लिए आवेदन किया जा सकेगा। बार लाइसेंस समिति को समाप्त किया है। साथ ही व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स होने की बाध्यता भी हटा दी गई है।


डयूटी घटने से दामों में होगी कमी
बीयर पर डयूटी में 10 प्रतिशत कमी की गई है। इससे बीयर के दामों में 30 से 35 रुपए की कमी आएगी। देशी शराब के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और अंग्रेजी शराब पर भी फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शराब व बीयर पर स्पेशल फीस समाप्त की गई है। दुकानों को अधिक आधुनिक किया जाएगा। दुकानों पर शराब लेते समय ऑनलाइन मशीन से बिल की व्यवस्था होगी। गोदाम से लेकर दुकान तक पहुंचने के पूरे रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया है।

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