इसके तहत बिजली कर्मचारियों व तकनीकी अधिकारी को जिले मेें दूरदराज के इलाके तक चुनाव के दिन मतदान का काम कराना है। हालांकि अक्टूबर में मुख्य सचिव शासन की ओर से आवश्यक सेवाओं जैसे पेयजल, बिजली व संचार विभागों में तैनात तकनीकी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश जारी किया गया था।
इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल रखना और उनमें व्यवधान की स्थिति में जल्द व्यवस्था बहाल करना था, लेकिन चुनाव निपटाने की आपाधापी मेंं सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी लगाने में यह महत्वपूर्ण तथ्य पीछे छूट गया और तकनीकी विभाग अधिकारियों व कर्मचारियों तक को इस काम में लगा दिया गया।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान छपने वाले विज्ञापनों के लिए शर्त लागू की है। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि समाचार माध्यमों के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले उनमें नैतिकता व शिष्टता तथा धार्मिक भावनाओं को आघात नहीं पहुंचने की शर्त का पालन किया जाए। आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाए जो किसी जाति, धर्म, पंथ व राष्ट्रीयता का उपहास करता हो। इसी प्रकार अपराध या हिंसा करने या लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति, अश्लीलता दर्शाने वाला, नारी के लिए अपमानजनक तथा दहेज व बाल विवाह से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित व प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए।