scriptकोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेना कलेक्टर ने किया अनिवार्य | Case will be filed for not taking both doses of corona vaccine | Patrika News

कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेना कलेक्टर ने किया अनिवार्य

locationसिंगरौलीPublished: Nov 12, 2021 12:15:36 am

Submitted by:

Ajeet shukla

15 दिसंबर तक मौका, उसके बाद दर्ज होगा मुकदमा …..

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सिंगरौली. कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बावत कार्रवाई भी की जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में औद्योगिक ईकाइयों, परियोजनाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों, कार्यालय, बाजार व सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेना आवश्यक है। 15 दिसंबर तक दोनों खुराक लेने का मौका दिया गया है। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों, विद्युत एवं कोयला उत्पादन जैसी राष्ट्रीय महत्व की अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित परियोजना है। स्थापित परियोजनाओं का निरंतर संचालन बनाए रखने व उनमें कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों व श्रमिकों के स्वस्थ्य की सुरक्षा के लिए उनका टीकाकरण अनिवार्य है। इसलिए सभी को दोनों खुराक दिलाई जाए।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71/1ए 71/2 के तहत आदेश पारित करते हुए कहा गया है कि परियोजनाओं, औद्योगिक ईकाइयों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वयं व अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का 15 दिसंबर 2021 तक कोविड टीकाकरण करना अनिवार्य होगा।
इस अवधि के बाद जिले में संचालित किसी भी परियोजना में ऐसे किसी भी व्यक्ति को कार्यस्थल जाने की अनुमति नहीं होगी। जिनके द्वारा कोरोनो वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली गई है। ऐसे लोगों के विरूद्ध प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई भी की जाएगी।
व्यापारी कराएं टीकाकरण
कलेक्टर द्वारा जारीआदेश में व्यापारियों से खुद व दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों और परिजनों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि 15 दिसंबर तक वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेने वालों को दुकान में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाए। कहा है कि सपरिवार दोनों डोज का टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है।
शादी-विवाह में नहीं मिलेगी अनुमति
कोविड संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों, धार्मिक व राजनैतिक कार्यक्रमों में भी केवल उसी को शामिल होने की अनुमति दिए जाने का निर्देश दिया गया है, जिनके द्वारा कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई गई हो। साथ ही स्कूल कालेज व कार्यालयों में कार्य करने वाले शत-प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ उनके परिजनों का पूरा टीकाकरण किया जाना आवश्यक किया गया है।
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