लिखित आदेश जारी
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के चलते बिना अनुमति के बैंडबाजा का प्रयोग करना मुमकिन नहीं होगा। कलेक्टर वीएस चौधरी इस बावत लिखित रूप से आदेश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मद्देनजर कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शादी विवाह के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए पूर्व में ही एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना होगा।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के चलते बिना अनुमति के बैंडबाजा का प्रयोग करना मुमकिन नहीं होगा। कलेक्टर वीएस चौधरी इस बावत लिखित रूप से आदेश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मद्देनजर कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शादी विवाह के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए पूर्व में ही एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना होगा।
बढ़ रही आवेदनों की संख्या
गौरतलब है कि इस आदेश के जरिए बैंडबाजा के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध के मद्देनजर एसडीएम कार्यालय में महज तीन दिनों में एक दर्जन से अधिक आवेदन पहुंच गए हैं। आवेदनों की संख्या में अभी और इजाफा होंगे।
डीजे का सपना रह जाएगा अधूरा
बारात में डीजे की धुन पर डांस करने का सपना पाल रखे लोगों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में डीजे के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि कोलाहल अधिनियम के तहत पहले ही डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है, लेकिन बात बारात की होती थी तो अधिकारी नजरअंदाज कर देते रहे हैं। अब जब आचार संहिता लागू है तो उनके लिए डीजे को नजर अंदाज कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि कार्रवाई सीधे संबंधित अधिकारी पर हो जाएगी।
प्रभावित होगी व्यवसाइयों की कमाई
चुनाव के मद्देनजर लगे प्रतिबंध के चलते अब की बार बैंडबाजा का व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयों की कमाई प्रभावित होगी, क्योंकि व्यवसायी अब केवल रात १० बजे के पहले तक का आर्डर ले सकेंगे। इसके बाद प्रतिबंध के मद्देनजर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रयोग करने की स्थिति में कार्रवाई बैंडपाटी के मालिक पर ही होगी। तय है कि ऐसे में कमाई जबरदस्त तरीके से प्रभावित होगी। अभी तक बैंड पार्टी वाले रात 12 बजे तक का आर्डर ले लिया करते थे।
गौरतलब है कि इस आदेश के जरिए बैंडबाजा के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध के मद्देनजर एसडीएम कार्यालय में महज तीन दिनों में एक दर्जन से अधिक आवेदन पहुंच गए हैं। आवेदनों की संख्या में अभी और इजाफा होंगे।
डीजे का सपना रह जाएगा अधूरा
बारात में डीजे की धुन पर डांस करने का सपना पाल रखे लोगों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में डीजे के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि कोलाहल अधिनियम के तहत पहले ही डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है, लेकिन बात बारात की होती थी तो अधिकारी नजरअंदाज कर देते रहे हैं। अब जब आचार संहिता लागू है तो उनके लिए डीजे को नजर अंदाज कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि कार्रवाई सीधे संबंधित अधिकारी पर हो जाएगी।
प्रभावित होगी व्यवसाइयों की कमाई
चुनाव के मद्देनजर लगे प्रतिबंध के चलते अब की बार बैंडबाजा का व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयों की कमाई प्रभावित होगी, क्योंकि व्यवसायी अब केवल रात १० बजे के पहले तक का आर्डर ले सकेंगे। इसके बाद प्रतिबंध के मद्देनजर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रयोग करने की स्थिति में कार्रवाई बैंडपाटी के मालिक पर ही होगी। तय है कि ऐसे में कमाई जबरदस्त तरीके से प्रभावित होगी। अभी तक बैंड पार्टी वाले रात 12 बजे तक का आर्डर ले लिया करते थे।