– दूसरे राज्यों व जिलों से आवश्यक सामान व सेवाओं का आगमन के साथ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– लॉकडाउन गुरुवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, आगे का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
– सब्जी के अलावा दूध व डेयरी उत्पाद की आपूर्ति सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होगी।
– दवा व राशन की दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।
– उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ श्रमिकों व कच्चा माल का आवागमन जारी रहेगा।
– शासकीय विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
– एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड के अलावा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन तक आवागमन की छूट दी जाएगी।
– कोरोना टीकाकरण से संबंधित लोगों व टीका लगवाने के लिए आवागमन की छूट दी जाएगी।
– एलपीजी सिलेंडर जैसी जन सामान्य से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा जाएगा।
– आवश्यक सामानों की दुकानदारों को होम डिलीवरी करने की भी छूट दी गई है।