सिंगरौली

चिटफंड कंपनी की भूमि होगी कुर्क, कलेक्टर मीना ने दिया आदेश

-पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर की गई कार्रवाई

सिंगरौलीJan 22, 2021 / 06:23 pm

Ajay Chaturvedi

कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना

सिंगरौली. कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने लोकहित भारती क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड एवं मे. केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की कटनी स्थित भूमि को कुर्क करने का दिया आदेश। उन्होंने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर की है।
बता दें कि वशिष्ट उपाध्याय पिता स्वर्गीय ददई राम उपाध्याय (उम्र 45 वर्ष) निवासी नवजीवन विहार सेक्टर-1 ने थाना विंध्य नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होने शिकायत में बताया था कि लोक हित भारती क्रेडिट को आपरेटिव सोसयटी लिमिटेड ने 6 साल मे दोगुना रूपयें देने का लालच देकर पैसा जमा कराया। साथ ही केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड का कार्यालय बैढ़न रोड ढोटी मे खुला था जो उक्त स्थल से की अन्यत्र चला गया था ने संबंधित राशि वापस नही गई।
घटना के बाद से लापता अरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा संबंधित आरोपियो की अचल संपत्ति का व्यौरा संकलित किया गया। आरोपी कंपनीनी के नाम ग्राम भिड़की पटवारी हल्का 54 कुआ तहसील बहोरी बंद जिला कटनी के अंतर्गत कुल किता 31 कुल रकवा 22.00 हेक्टेयर दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि को कुर्क करने के लिए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के तहत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर से वित्तिय स्थापना के निर्देशों के हितो का संरक्षण करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितो के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 द्वारा प्रदंत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मे. केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड पता 10 फरचून प्लाज सीटी सेटर ग्वालियर सीएमडी संतोष लाल राठौर पिता ग्यासी राम राठोर निवासी बी 48 सुभाष नगर ग्वालियर मध्यप्रदेश के नाम से धारित उपरोक्त भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया है। कुर्क की गई समस्त भूमि जिला कटनी मध्य प्रदेश मे स्थित है इस आदेश की प्रति कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट जिला कटनी की ओर समस्त भूमियों को अधिपत्य मे लिए जाने की कार्रवाई करते हुए इस न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
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