जनमानस व समाचार पत्रो के मध्यम से कलेक्टर राजीव रंजन मीना के संज्ञान में यह आया कि एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना के बलियारी स्थित ऐसडैम में राखड़ का परिवहन जिला मुख्यालय के बाहर खुले वाहनों से किया जा रहा है। खुले वाहनों से कोयला व राखड़ का परिवहन करने से वह उड़कर मुख्य मार्ग के किनारे फैल रहा है जिससे जिले में बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हो रहा है। साथ ही आम लोगों के आवागमन में कठिनाई हो रही है।
जिले में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए हरित अभिकरण नई दिल्ली (एनजीटी) ने निर्देश जारी किए हैं। जन हित में उपकरोक्त परिस्थितियों के निवारण तथा उपचार की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह निषेधाज्ञा पारित की गई है।