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होटल व रेस्टोरेंट को हरीझंडी, सप्ताह में दो दिन बाजार बंद रखने का फैसला बरकरार

locationसिंगरौलीPublished: Jun 06, 2020 11:54:27 pm

Submitted by:

Ajeet shukla

सांसद की उपस्थिति में लिया गया निर्णय ……

MP Collector in Singrauli allowed to open hotel-restaurant in Unlock-1

MP Collector in Singrauli allowed to open hotel-restaurant in Unlock-1

सिंगरौली. अनलॉक-1 में होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को भी छूट दे दी गई है। शनिवार को जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक में होटल व रेस्टोरेंट संचालन को हरीझंडी दे दी गई है। यह बात और है कि समिति ने सप्ताह में दो दिन बाजार बंद रखने का फैसला बरकरार रखा है। दुकानदारों को राहत देने के लिए दुकान खोलने का समय सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक किया है। अभी तक दुकान सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलती रही हैं। समिति का यह निर्णय 8 जून से लागू होगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद रीती पाठक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि सप्ताह में दो दिन मंगलवार व शुक्रवार को बाजार बंद रखने का नियम लागू रहेगा। बैठक में कलेक्टर केवीएस चौधरी समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इससे पहले चितरंगी के रमडिहा और ठठरा में 11 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इनमें से 6 व्यक्ति कोरोना से मुक्त होकर घर जा चुके हैं। अभी और कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की संभावना है। इसलिए वर्तमान में लागू नियमों में बहुत अधिक छूट देना उचित नहीं होगा।
बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के मद्देनजर लॉकडाउन के नियमों का शत प्रतिशत पालन कराया जा रहा है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने आगामी आदेश तक पूर्व की भाति ही मंगलवार एवं शुक्रवार को पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रखने के आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद समिति ने विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिया। बैठक के दौरान विधायकों के साथ आला अधिकारी उपस्थित रहे।
स्कूल कॉलेज के साथ कोचिंग भी बंद रहेगी
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में स्कूल व कालेजों के अलावा कोचिंग संस्थान व ट्यूशन क्लास आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमाहाल व व्यायाम शाला को भी खोलने की अनुमति नहीं है। सामाजिक, राजनैतिक, खेल की गतिवधियों, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों व सभाओं पर भी प्रतिबंध है।
समिति के यह रहे अन्य प्रमुख निर्णय
– मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी
– 50 फीसदी सवारी के साथ सीटी बसों का संचालन शुरू हो।
– आटो में ड्राइवर व सिर्फ दो सवारी बैठाने की अनुमति दी जाए।
– अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाया जाए।
– प्रवासी श्रमिकों को स्कील डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाए।
– कंपनियों के माध्यम से अधिक से अधिक पौधे लगवाए जाएं।
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