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कोरोना से मौत पर मानी जाएगी दुर्घटना मृत्यु, आश्रितों को मिलेगा सभी लाभ

locationसिंगरौलीPublished: Jul 30, 2020 11:45:05 pm

Submitted by:

Ajeet shukla

एनसीएल ने दी कोयला मंत्री के घोषणा की जानकारी ….

NCL inform speech of coal minister, consider death from corona as accident

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सिंगरौली. कोयला कंपनी एनसीएल के किसी कर्मचारी की कोरोना से मौत होती है तो उसे दुर्घटना मृत्यु करार देते हुए आश्रितों को सभी निर्धारित लाभ दिया जाएगा। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी की घोषणा का हवाला देते हुए एनसीएल प्रबंधन ने यह जानकारी सार्वजनिक की है।
एनसीएल प्रबंधन के मुताबिक केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि कोरोना से किसी भी कोल इंडिया कर्मी का निधन दुर्घटना मृत्यु माना जाएगा। कोल कर्मी के परिजनों को वह सभी वित्तीय लाभ मिलेगा, जो दुर्घटना से निधन होने पर मिलते हैं।
एनसीएल प्रबंधन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि प्रबंधन यह दुआ करता है कि सभी स्वस्थ्य रहें और कंपनी को उनकी सेवा का लाभ मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी एनसीएल कर्मी की कोरोना से मौत होती है तो उसके आश्रितों को दुर्घटना मृत्यु के मद्देनजर निर्धारित लाभ दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि एनसीएल के करीब एक दर्जन कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कुछ स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं तो कुछ का अभी इलाज चल रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुशंगी कंपनियों के साथ एनसीएल की सहयोगी कंपनियों व एजेंसियों पर भी यह नियम लागू होगा।

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