आनन-फानन में दर्ज किया दोबारा प्रकरण
न्यायालय की ओर से मामला संज्ञान में लिए जाने के बाद जियावन थाने में न केवल खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) के अधीन प्रकरण दर्ज किया गया। बल्कि एक मार्च को न्यायालय को सूचित किया गया कि अवैध खनन व परिवहन मामले में नए अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। देरी के लिए थाना प्रभारी ने अपनी त्रुटि को स्वीकार करते हुए न्यायालय को पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया है।
न्यायालय की ओर से मामला संज्ञान में लिए जाने के बाद जियावन थाने में न केवल खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) के अधीन प्रकरण दर्ज किया गया। बल्कि एक मार्च को न्यायालय को सूचित किया गया कि अवैध खनन व परिवहन मामले में नए अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। देरी के लिए थाना प्रभारी ने अपनी त्रुटि को स्वीकार करते हुए न्यायालय को पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया है।
कलेक्टर को बाकी मामले की जांच का निर्देश
न्यायालय ने इस मामले के मद्देनजर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। निर्देश है कि वह इस तरह के अन्य मामलों की भी जांच कराएं। संभावना व्यक्त की गई है कि पुलिस और खनिज विभाग की ओर से अन्य दूसरे मामलों में भी सुसंगत कार्रवाई नहीं की गई संभव जान पड़ रही है।
न्यायालय ने इस मामले के मद्देनजर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। निर्देश है कि वह इस तरह के अन्य मामलों की भी जांच कराएं। संभावना व्यक्त की गई है कि पुलिस और खनिज विभाग की ओर से अन्य दूसरे मामलों में भी सुसंगत कार्रवाई नहीं की गई संभव जान पड़ रही है।
थाना प्रभारी ने अधिकारियों से मांगा मार्गदर्शन
न्यायालय ने खनिज अधिकारी पर अपराध के संबंध में कार्यवाही किए जाने को लेकर थाना प्रभारी को निर्देशित किया है।अधिकारी पर लोक सेवक के दायित्व का निर्वहन नहीं करने का अरोप है। थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय का इस संबंध में कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। गौरतलब है कि न्यायालय की ओर से यह आदेश पहली मार्च को ही जारी किया गया है, लेकिन अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।
न्यायालय ने खनिज अधिकारी पर अपराध के संबंध में कार्यवाही किए जाने को लेकर थाना प्रभारी को निर्देशित किया है।अधिकारी पर लोक सेवक के दायित्व का निर्वहन नहीं करने का अरोप है। थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय का इस संबंध में कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। गौरतलब है कि न्यायालय की ओर से यह आदेश पहली मार्च को ही जारी किया गया है, लेकिन अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।