आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर लगाया अर्थदंड, राज्य सूचना आयुक्त का नोटिस
सिंगरौलीPublished: Jul 09, 2019 11:43:50 pm
शासकीय महाविद्यालय देवसर में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने का मामला
Penalties imposed on non-disclosure of information under RTI
सिंगरौली. राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह की ओर से शासकीय महाविद्यालय देवसर के प्रभारी प्राचार्य व लोक सूचना अधिकारी केपी पांडेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने के मामले में उनके विरुद्ध २५ हजार रुपए के आर्थिक दंड का आदेश जारी हुआ है। सूचना आयुक्त की ओर से जारी नोटिस व सूचना के लिए आवेदन करने वाले डॉ. आरके झा के मुताबिक महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी की ओर से नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उनसे अर्थदंड वसूलने की कार्रवाईकी जाएगी।गौरतलब है कि महाविद्यालय के ही सह प्राध्यापक डॉ.आरके झा ने प्रभारी प्राचार्य केपी पाण्डेय के शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों के साथ अन्य कईजानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी है, लेकिन डॉ. झा का कहना हैकि उन्हें उनके आवास के पते पर लोक सूचना अधिकारी की ओर से कोरे कागज भेज दिए गए हैं। उनकी ओर से मांगी गईजानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।