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झाडफ़ूंक के बहाने युवती को बनाया हवस का शिकार, प्रेत-बाधा दूर करने 7 दिन किया था कैद

locationसिंगरौलीPublished: Nov 15, 2017 12:08:45 pm

Submitted by:

suresh mishra

मोरवा थाना क्षेत्र के बिरकुनियां गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है।

Rape

दुष्कर्म

सिंगरौली। मोरवा थाना क्षेत्र के बिरकुनियां गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। झाडफ़ूंक के बहाने आरोपी ने एक युवती को करीब एक सप्ताह से घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी के चंगुल से बाहर भागी पीडि़ता ने आप-बीती अपने पति से बताई।
जिसके बाद मामले की शिकायत मोरवा थाने में दर्ज कराई गई। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक बिरकुनियां निवासी आरोपी छोटेलाल कोल के पास झाडफ़ूंक कराने पिपराझांपी गांव की 19 वर्षीय युवती लंबे समय से जा रही थी।
दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया

पीडि़ता को आरोपी ने गंभीर प्रेत-बाधा बताकर हाल ही में उसे एक सप्ताह तक अपने घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जिसके बाद वहां से भागी पीडि़ता ने घटनाक्रम के बारे में परिजनों से बताई। पीडि़ता के परिजन मोरवा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
6 महीने से झाड़ फूंक कराने जाती रही पीडि़ता
बताया है कि आरोपी के पास झाड़ फूंक कराने के लिए पीडि़ता करीब छह महीने पहले से जाती रही। जिसे आरोपी ने हवस का शिकार बना लिया। पीडि़ता को गंभीर प्रेतबाधा होना बताया और उसे नियमित आने के लिए कहा। आरोपी बाबा की इस बात को सुनकर हर सप्ताह पीडि़ता उसके पास झाडफ़ूंक कराने के लिए जाने लगी। जिसके साथ झाडफ़ूंक के बहाने आरोपी ने दुष्कर्म किया।
एक सप्ताह तक घर में रखकर करता रहा दुष्कर्म
पीडि़ता ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले बाबा के पास झाड़ फूंक कराने गई थी। जिसके बाद दिनभर अपने कोठरी में अकेला रखा और पति को वहां से जाने के लिए बोल दिया। पाखंडी बाबा ने पति से कहा तुम जाओ जरूरत पडऩे पर बुला लेंगे। प्रेतबाधा को मनाने में समय लगेगा। जिसके बाद पति वहां से बाहर आ गया। कोठरी में दिनभर बाबा ने जबरन दुष्कर्म करता रहा।
दुष्कर्मी पड़ोसी को सात साल की सजा
रात में लघुशंका के लिए घर से निकली किशोरी से दुष्कर्म के प्रकरण में अदालत ने पड़ोसी को दोषी माना और उसे ७ वर्ष की कैद तथा जुर्माने से दण्डित किया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलों की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश उमेशचंद्र मिश्र ने मंगलवार को मोरवा थानान्तर्गत कोटिया गांव के आनंद कुमार (२५) पुत्र रंगधारी साकेत को भादसं. की धारा ३७६(१) के तहत ७ वर्ष कठोर कारावास, ५००० रुपए जुर्माना, ५०६ भाग दो में ३ वर्ष कैद व १००० रुपए अर्थदण्ड, ३६६ के अंतर्गत ४ साल कारावास तथा २००० रुपए का जुर्माना व ३४२ के तहत एक वर्ष कैद व ५०० रुपए का अर्थदण्ड सुनाया।
मामले के अनुसार किशोरी २० जुलाई २०१५ की रात लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली। इस दौरान घर के बाहर घात लगाकर बैठे गांव के ही आनंद साकेत ने उसे दबोच लिया और चाकू दिखाकर हल्ला मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इस कारण भय के मारे किशोरी किसी को भी मदद के लिए गुहार नहीं लगा पाईं। आनंद उसे अपने घर ले गया तथा मारपीट कर उससे ज्यादती की। सुबह अपनी बेटी को घर में नहीं पाकर उसकी मां व परिजन तलाश को निकले। इस बीच,तलाश के दौरान जब आनंद के घर पहुंचे तो उसने गालीगलौज किया व वहां से भगा दिया। सूचना पर पीडि़ता की मां आदि वहां पहुंचे और येन केन प्रकारेण अपनी बेटी को आनंद के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने आनंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद अदालत में चालान पेशकर दिया।

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