कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन किया गया। संशोधन के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनैतिक गतिविधियों से जुड़े आयोजनों में अब पूर्व के निर्देशों के तहत लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
संकट प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय शादी समारोह में अब वर व वधू पक्ष से अधिकतम २५-२५ यानी कुल 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इससे शादी समारोह में 100 लोगों तक शामिल होने की छूट थी।
इसी प्रकार अन्य सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 25 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शव यात्रा व मृत्यु भोज में भी अधिकतम 25 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है।
पूर्व के नियमों में यह संशोधन
– बाजार में दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक किया जाएगा।
– व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य।
– बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटी में रहना अनिवार्य होगा।
– जिम व स्वीमिंग पूल को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।
– रेस्टोरेट में बैठकर कर खाने में प्रतिबंध लागू रहेगा, होम डिलेवरी का विकल्प खुला है।
– त्यौहारों में जूलूस, मेला व सार्वजनिक रूप से लोगों के एकात्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
– मास्क नहीं पहनने 200 रुपए व व्यावसायिक संचालकों 2000 रुपए का अर्थदंड लगेगा।
– बाजार में दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक किया जाएगा।
– व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य।
– बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटी में रहना अनिवार्य होगा।
– जिम व स्वीमिंग पूल को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।
– रेस्टोरेट में बैठकर कर खाने में प्रतिबंध लागू रहेगा, होम डिलेवरी का विकल्प खुला है।
– त्यौहारों में जूलूस, मेला व सार्वजनिक रूप से लोगों के एकात्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
– मास्क नहीं पहनने 200 रुपए व व्यावसायिक संचालकों 2000 रुपए का अर्थदंड लगेगा।