आरओ प्लांट में टीम ने बारीकी से निरीक्षण कर सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही बिना लाइसेंस पानी पाउच की पैकिंग कर रहे फैक्ट्री को बंद कराया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया है कि शहर में ऐसे कई पानी की फैक्ट्री संचालित हो रही हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की जा रही है।
बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई कर रहे संचालकों को पूर्व में अवगत कराया गया था कि फैक्ट्री का लाइसेंस लेकर मानक को ध्यान में रखते हुए संचालन करें। लेकिन पानी फैक्ट्री को संचालित कर मनमानी तरीके से समूचे शहर में सप्लाई की जाने लगी। इसकी शिकायत जब विभाग के अधिकारियों को मिली तो नींद से जागे अफसर कोतवाली पुलिस के साथ फैक्ट्री में पहुंचकर कार्रवाई किया है।
जांच में यह मिली गड़बड़ी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओपी साहू ने बताया है कि बलियरी बैढऩ में पानी की फैक्ट्री बिना लाइसेंस की संचालित हो रही थी। वहीं पानी पाउच पर पता बरगवां लिखा गया था लेकिन उसकी पैकिंग बलियरी में की जा रही थी। इसके अलावा पाउच पर तारीख नहीं लिखा गया था। वहीं गंदगी व कीडों के बीच परिसर में पानी पाउच की पैकिंग की जा रही थी। पानी पाउच का नमूला लेकर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं बिना लाइसेंस संचालित फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर उसे सिल कराया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओपी साहू ने बताया है कि बलियरी बैढऩ में पानी की फैक्ट्री बिना लाइसेंस की संचालित हो रही थी। वहीं पानी पाउच पर पता बरगवां लिखा गया था लेकिन उसकी पैकिंग बलियरी में की जा रही थी। इसके अलावा पाउच पर तारीख नहीं लिखा गया था। वहीं गंदगी व कीडों के बीच परिसर में पानी पाउच की पैकिंग की जा रही थी। पानी पाउच का नमूला लेकर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं बिना लाइसेंस संचालित फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर उसे सिल कराया गया है।
जारी रहेगी कार्रवाई
बताया गया है कि बिना लाइसेंस व गंदा पानी पाउच में पैकिंग कर बिक्री करने वाले संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जांच में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी और तीन लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। पूर्व में भी इस तरह की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई पानी पाउच व बॉटल सहित शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया है कि बिना लाइसेंस व गंदा पानी पाउच में पैकिंग कर बिक्री करने वाले संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जांच में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी और तीन लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। पूर्व में भी इस तरह की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई पानी पाउच व बॉटल सहित शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।