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कोल ट्रांसपोर्टरों को एसपी ने दिया सख्त निर्देश, निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ तो वाहन के साथ ट्रांसपोर्टरों पर होगी कार्रवाई

locationसिंगरौलीPublished: May 30, 2019 01:28:39 pm

Submitted by:

Amit Pandey

प्रतिबंधित रूट से कोल परिवहन को लेकर दी चेतावनी…..

Singrauli SP's meeting of Coal Transporter

Singrauli SP’s meeting of Coal Transporter

सिंगरौली. शहर में प्रतिबंधित रूट से हो रहे कोल परिवहन को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सख्त रूख अपना लिया है। कलेक्टर के निर्देश के अनुरूप परिवहन को हर हाल में रोकने की ठान चुके एसपी ने बुधवार को ट्रांसपोर्टरों की बैठक बुलाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में ट्रांसपोर्टरों को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए एसपी ने कहा कि शहर से कोल परिवहन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका पालन नहीं हुआ तो अब वाहनों के साथ संबंधित ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने के मद्देनजर भी निर्देशित किया। क्योंकि कोल वाहनों से अक्सर दुर्घटनाएं घटित होती हैं। एसपी ने कहा कि जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां एनसीएल सहित कई परियोजनाएं स्थापित हैं। जहां से भारी मात्रा में कोल का परिवहन ट्रेलर व हाइवा वाहनों से किया जाता है। जिससे आए दिन सडक़ दुर्घटनाएंं घटित होती हैं।
घटना के बाद स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्ग पर जाम लगा देते हैं। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, सीएसपी अनिल सोनकर, आरटीओ एसपी दुबे, तहसीलदार विवेक गुप्ता, आरआई आशीष तिवारी, सुबेदार दिलीप तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
ओवरलोड कोल वाहनों पर होगी कार्रवाई
एसपी ने कोल परिवहन में लगे वाहनो के ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई है। ओवरलोड गति पर अनिवाार्य रूप से नियंत्रण रखा जाए। वाहन चालकों को समझाइस दें। यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ ही तत्काल वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही सडक़ दुर्घटना में कमी लाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें।
बैठक में ये दिए निर्देश
– वाहन चालक नशे में वाहन न चलाए। मुख्य चालक ही वाहन को चलाएं।
– चालक व सहायक वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस धारी हो।
– चालकों का पुलिस वेरीफिकेशन कराएं।
– निर्धारित रूट से कोयले का परिवहन करें। नो एंट्री का पालन करें।
– निर्धारित गति में वाहन चलाएं। निर्धारित किलोमीटर का स्पीड गवर्नर लगा होगा।
– वाहनों के आगे-पीछे नंबर, रेडियम रिफ्लेक्टर पर्याप्त संख्या में लगाया जाएगा।
– तीरपाल से ढककर कोयले का परिवहन करें।
– वाहन की बॉडी व इंजन फिटनेस के अनुरूप दुरुस्त होना चाहिए।
– कोयला परिवहन में लगे सभी वाहन चालकोंकी सूची पुलिस को उपलब्ध कराएं।
– वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पूर्णत: पालन करना होगा।
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