यदि लापरवाही बरती गर्ई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शैक्षिणक संस्थानों में लगी स्कूल बसें सहित अन्य वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश को एसपी अभिजीत कुमार रंजन ने गंभीरतापूर्वक पालन कराए जाने के लिए सभी थाना व यातायात प्रभारी को कई बिंदुओ पर अनिवार्यता से पालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। एसपी के निर्देश पर थाने में पदस्थ सुबेदार दिलीप तिवारी ने अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया है।
बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य
स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। वहीं स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी की फुटेज को 6 ० दिनों तक रखना विशेष जरूरी माना गया है। किसी भी जांच उद्देश्य के मामले में पुलिस को सौंप दें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जीपीएस को अनिवार्य घोषित किया है। स्कूल बस चालक को बस में एक सीमा से अधिक छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। वहीं स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी की फुटेज को 6 ० दिनों तक रखना विशेष जरूरी माना गया है। किसी भी जांच उद्देश्य के मामले में पुलिस को सौंप दें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जीपीएस को अनिवार्य घोषित किया है। स्कूल बस चालक को बस में एक सीमा से अधिक छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
अनुभवी व लाइसेंस सहित यूनिफार्म में चालक
स्कूली बस चालक अनुभवी होना चाहिए। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चालक के पास कम से कम चार साल की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए। बस चालक हल्का नीला रंग की शर्ट व नीले रंग की पतलून व ब्लैक कलर का जूता सहित यूनिफार्म में रहे। शर्ट पर स्कूल बस चालक का नाम आइडी प्रदर्शित किया जाए।
स्कूली बस चालक अनुभवी होना चाहिए। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चालक के पास कम से कम चार साल की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए। बस चालक हल्का नीला रंग की शर्ट व नीले रंग की पतलून व ब्लैक कलर का जूता सहित यूनिफार्म में रहे। शर्ट पर स्कूल बस चालक का नाम आइडी प्रदर्शित किया जाए।
इन बिंदुओं का करना होगा पालन
– पीछे व सामने स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
– किराए की बस है तो ऑन स्कूल ड्यूटी को स्पष्ट रूप से इंगित करें।
– बस में फस्र्ट एड बॉक्स होना चाहिए।
– खिड़कियों को क्षैतिज ग्रिल से सुसज्जित करें।
– फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए।
– स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।
– स्कूल बैग को रखने के लिए सीट के नीचे जगह रहे।
– बस में स्कूल से अटेंडेंट होना चाहिए।
– स्पीड गवर्नर के साथ अधिकतम 4० किमी प्रति घंटा की रफ्तार हो।
– पीछे व सामने स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
– किराए की बस है तो ऑन स्कूल ड्यूटी को स्पष्ट रूप से इंगित करें।
– बस में फस्र्ट एड बॉक्स होना चाहिए।
– खिड़कियों को क्षैतिज ग्रिल से सुसज्जित करें।
– फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए।
– स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।
– स्कूल बैग को रखने के लिए सीट के नीचे जगह रहे।
– बस में स्कूल से अटेंडेंट होना चाहिए।
– स्पीड गवर्नर के साथ अधिकतम 4० किमी प्रति घंटा की रफ्तार हो।