इसी सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2021 कार्यक्रम के तहत नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची पर प्राप्त दावा-आपत्तियों का 20 फरवरी 2021 तक निराकरण करने का निर्देश दिया है। निराकृत दावे-आपत्ति आवेदन पत्रों की ईआरएमएस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के दौरान पाई गई त्रुटियों का निराकरण स्वप्रेरणा से किए जाने के लिए Suo-Moto ऑप्शन 16 फरवरी से खोल दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अरूण परमार द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्वप्रेरणा के प्रकरणों में समुचित जांच के बाद विधिक प्रक्रिया अनुसार ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं हो।