scriptVIDEO : पर्यटक की लूट के इरादा से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास | accused of murder of a tourist sentensed to life imprisonment | Patrika News

VIDEO : पर्यटक की लूट के इरादा से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

locationसिरोहीPublished: May 30, 2019 10:09:48 pm

Submitted by:

mahesh parbat

अपर जिला व सेशन न्यायालय-दो ने तीन वर्ष पूर्व आमथला में पर्यटक की हत्या के आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है।

– पांच हजार के अर्थ दंड से भी किया दंडित

आबूरोड. अपर जिला व सेशन न्यायालय-दो ने तीन वर्ष पूर्व आमथला में पर्यटक की हत्या के आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार मंडावर टोंक जिला निवासी हरीश यादव पुत्र रामावतार यादव ने सदर पुलिस को 28 दिसबर 2016 को रिपोर्ट देकर बताया था कि 27 दिसबर को वह उसके निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बस में माउंट आबू घुमने लेकर आए थे। बस में उनका दोस्त अनिश खान (25) पुत्र बाबू खान समेत चालीस विद्यार्थी व देवराज गुर्जर, हंसराज यादव, युनुस खान, अशोक स्वामी, ड्राईवर व खलासी थे। माउंट आबू में घूम फिरकर वापस उदयपुर जाने के लिए रवाना हुए। देर शाम को तलहटी होते हुए आमथला बस स्टैण्ड पहुंचे। रात्रि में अनिश खान मोबाइल पर बात करते हुए आमथला बस स्टेंड से देवजी फली की तरफ थोड़ा आगे निकल गया, तो कुछ देर बाद लहुलुहान अवस्था में चिल्लाते हुएउनके पास पहुंचा। जिस पर सभी अनिश को उपचार के लिए ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचे थे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपित उदयपुर निवासी परलाई मांडवा थाना निवासी सोवना पुत्र लिबा गमेती गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र राजपुरोहित ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य व तर्क दिए। इस पर एडीजे क्रमांक-दो दलपतसिंह राजपुरोहित ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुएआरोपी को दोषसिद्ध किया। आरोपित को आजीवन करावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए।
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