यह है नई गाइडलाइन
मूल किराएदार की ओर से दुकानों सबलेट कर दी है तो एक मुश्त वसूल की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रुप से वसूला जाएगा।
ऐसे लघु अवधि लीजधारक या किरायेदार की भूतल पर निर्मित दुकान के प्रथमतल की छत अथवा छत पर किए गए निर्माण का 99 साल की लीज का नियमन वर्तमान व्यवसायिक डीएलसी दर की 50 प्रतिशत राशि वसूल कर किया जाएगा।
पूर्व की लीज अवधि या किरायेदारी जिस दिनांक को समाप्त हुई है, उस दिनांक से अगले 99 साल के लिज पर नियमन होगा।
99 वर्ष की लीज पर नियमन करने के जारी किए आदेश 31 दिसम्बर 2018 तक प्रभावी रहेंगे। इस अवधि में नियमन नहीं करवाने वाले लीज धारक या किराएदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
26 जनवरी 1950 से पूर्व के किराएदारों से वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि एक मुश्त ली जाएगी।
26 जनवरी 1950 से 10 अगस्त 1983 तक की अवधि के किराएदारों से वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित मूल्य की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त ली जाएगी।
11 अगस्त 1983 से 17 जून तक की अवधि के किरायेदारों से वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित मूल्य की 75 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूली जाएगी।
एक मुश्त राशि के अतिरिक्त प्रतिवर्ष वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर की 5 प्रतिश राशि लीज या किराए के रूप में हर साल वसूल की जाएगी।8 वर्ष तक की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर किराया मुक्त कर दिया जाएगा।
मूल किराएदार की ओर से दुकानों सबलेट कर दी है तो एक मुश्त वसूल की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रुप से वसूला जाएगा।
ऐसे लघु अवधि लीजधारक या किरायेदार की भूतल पर निर्मित दुकान के प्रथमतल की छत अथवा छत पर किए गए निर्माण का 99 साल की लीज का नियमन वर्तमान व्यवसायिक डीएलसी दर की 50 प्रतिशत राशि वसूल कर किया जाएगा।
पूर्व की लीज अवधि या किरायेदारी जिस दिनांक को समाप्त हुई है, उस दिनांक से अगले 99 साल के लिज पर नियमन होगा।
99 वर्ष की लीज पर नियमन करने के जारी किए आदेश 31 दिसम्बर 2018 तक प्रभावी रहेंगे। इस अवधि में नियमन नहीं करवाने वाले लीज धारक या किराएदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
26 जनवरी 1950 से पूर्व के किराएदारों से वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि एक मुश्त ली जाएगी।
26 जनवरी 1950 से 10 अगस्त 1983 तक की अवधि के किराएदारों से वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित मूल्य की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त ली जाएगी।
11 अगस्त 1983 से 17 जून तक की अवधि के किरायेदारों से वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित मूल्य की 75 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूली जाएगी।
एक मुश्त राशि के अतिरिक्त प्रतिवर्ष वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर की 5 प्रतिश राशि लीज या किराए के रूप में हर साल वसूल की जाएगी।8 वर्ष तक की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर किराया मुक्त कर दिया जाएगा।
&आदेश प्राप्त हो गए हंै, दुकानदारों को 99 साल के लिए दुकानें लीज पर दी जाएगी, ताकि उनको बार बार खाली नहीं करनी पड़े।
महेन्द्र चौधरी, ईओ नगर पालिका आबूरोड
महेन्द्र चौधरी, ईओ नगर पालिका आबूरोड