21 अगस्त को जारी किया था आदेश इस बारे में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज्य के सभी जिलाधीशों को आदेश निर्गत किया गया है। इसमें कहा गया है कि 21 अगस्त, 2020 को जारी आदेश में कहा गया था कि शनिवार और रविवार को सभी निजी तथा सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली दुकानें खोली जा सकेंगी। प्राधिकरण ने इस आदेश की समीक्षा की है। अब तय किया गया है कि शॉपिंग मॉल और दुकानें सोमवार तथा मंगलवार को बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है।
नया आदेश जारी बता दें कि शनिवार और रविवार को तालाबंदी समाप्त करने की मांग व्यापारी कर रहे थे। उनका कहना था कि शनिवार और रविवार को ही ग्राहक खरीदारी के लिए निकलता है। हरियाणा सरकार ने इस पर विचार के बाद नया आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद राज्य के सभी जिलाधीशों ने वीकंड लॉकडाउन समाप्त करने का आदेश निकाल दिया है।