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दिल्ली से लौटे विदेशी जमातियों के खिलाफ पांच जिलों में एफआईआर

पासपोर्ट एक्ट में हुआ मामला दर्ज,जांच के बाद जुड़ेगी आईपीसी की धाराहरियाणा की सभी मस्जिदें बंद, घर से अता होगी नमाजडाक्टरों व नर्सों के खिलाफ अभद्रता करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सिरसाApr 03, 2020 / 06:34 pm

Chandra Prakash sain

दिल्ली से लौटे विदेशी जमातियों के खिलाफ पांच जिलों में एफआईआर

दिल्ली से लौटे विदेशी जमातियों के खिलाफ पांच जिलों में एफआईआर

चंडीगढ़. हरियाणा के गृहसचिव विजयवर्धन तथा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि दिल्ली के मरकज में शामिल होकर हरियाणा लौटे 107 विदेशी नागरिकों के विरूद्ध हरियाणा के पांच जिलों में पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जांच के आधार पर इनमें आईपीसी की धाराओं को जोड़ा जाएगा।
विजयवर्धन तथा मनोज यादव ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पुलिस जांच में पता चला है कि इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका से 107 विदेशी नागरिक हरियाणा में पर्यटक वीजा पर आए थे और यहां आने के बाद वह दिल्ली मरकज में शामिल होने के लिए चले गए। उन्होंने बताया कि इन सभी नागरिकों के विरूद्ध पलवल, नूंह, गुरुग्राम, पानीपत और अंबाला जिलों में पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
अब सभी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर इसमें आईपीसी की धाराओं को जोड़ा जाएगा। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने उन सभी मस्जिदों के मौलवी तथा संचालकों को तलब कर लिया है जहां मरकज में शामिल होने वाले लोग रूके हुए थे। जांच में पता चला है कि सभी जमाती २५ मार्च से पहले ही हरियाणा में पहुंच गए थे। कई जिलों में मस्जिद बंद नहीं हुई थी। अब सभी जिलों की पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं कि मस्जिद में किसी तरह की इक्कठ न हो और उन्हें अन्य धार्मिक स्थलों की तरह बंद किया जाए। डीजीपी ने कहा कि अगर कोई भी जमाती अस्पतालों में डाक्टरों व नर्सों के साथ अभद्रता करता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अब पुलिस के निशाने पर धार्मिक डेरे व आश्रम
हरियाणा की मस्जिदों के बाद अब पुलिस के निशाने पर धार्मिक डेरे, आश्रम व धर्मशालाएं आ गई हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में डेरों, आश्रम, धर्मशालाओं और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का जमावड़ा खत्म किया जाए। यह संकट और विपदा की घड़ी है। राज्य पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी के विरुद्ध बल का इस्तेमाल न किया जाए। लोगों को आराम और प्यार से समझाया जाए। यदि कोई कानून का उल्लंघन करे और बात न माने तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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