डेरा सच्चा सौदा से सम्बन्धित सभी जांच की निगरानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने डेरे की बेनामी सम्पत्ति के बारे में रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डेरा सच्चा सौदा ने करीब सौ लोगों से 290 एकड जमीन दान में ली थी। इस जमीन के उपहारनामे लिखवाए गए थे। इस जमीन की पाॅवर आॅफ अटाॅर्नी तीन लोगों के नाम रखी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह जानकारी आयकर विभाग के साथ भी साझा की है। उधर, हाईकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा परिसर में चल रहे अस्पताल के डाॅक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता की जांच के बारे में सिरसा सिविल सर्जन की रिपोर्ट मिलने के बाद रोहतक स्थित भगवतदयाल शर्मा यूनिवर्सिटी आॅफ हैल्थ साइंसेज के तीन प्रोफेसरों की कमेटी से आगे और जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने डेरा से सम्बन्धित मामलों की जांच और अधीनस्थ अदालतों में सुनवाई के मामले में प्रगति पर रिपोर्ट पर भी मांगी है। डेरा से सम्बन्धित आयकर विभाग की रिपोर्ट में अभी कोई निर्णय नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके पीछे कारण यह रहा कि आयकर विभाग को सरकार की ओर से जरूरी जानकारी नहीं दी गई है। हाईकोर्ट में आयकर विभाग और अन्य विभागों की ओर जांच को केन्द्रीयकृत करने पर भी विचार किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस की एसआईटी की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि पंचकूला हिंसा के मुख्य अभियुक्त आदित्य इंसा को अदालत ने भगोडा घोषित कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पांच लाख का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही सम्पत्ति अटैच करने की कार्रवाई भी की जा रही है।