बीएसपी के निलंबित विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा, देखें वीडियो
निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव सहित उनके तीनों सहयोगियों को 10-10 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
Published: 04 Mar 2021, 11:46 AM IST
सीतापुर. यूपी के सीतापुर के सिधौली विधानसभा से बसपा से निलंबित विधायक हर गोविंद भार्गव सहित चार लोगों को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए 10 दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने विधायक सहित उनके 4 समर्थकों को भी 10 दिन का कारावास के साथ ही साथ 200-200 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने निजी मुचलके के आधार पर विधायम सहित उनके समर्थको को अग्रिम जमानत दे दी हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक भवन में बने एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पूर्णिमा पाठक ने बसपा से निलंबित विधायक हरगोविंद भार्ग व उनके सह योगी राशिद खान, रामलखन गौतम व डब्लू गुप्ता को फरवरी वर्ष 2017 में हुए विधानसभा सभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार दिया हैं। निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव सहित उनके तीनों सहयोगियों को 10-10 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही साथ इन सभी पर 200- 200 रूपये के अर्थदंड भी की सजा सुनाई है।
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