सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 47ए/96 में मुकदमे का सामना कर रहे 78 आरोपियों की ओर से उनके पैरवीकार अधिवक्ताओं ने अर्जी डाली। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक डॉ. केएन झा, सहायक निदेशक डॉ. केएम प्रसाद एवं अन्य के अर्जी शामिल हैं।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष ने अर्जी डालते हुए कहा कि फिजिकल कोर्ट प्रारंभ होने पर बहस शुरू करेंगे। तब तक मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाए। वर्चुअल कोर्ट में बहस शुरू करने में परेशानी होगी। अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन पर अभियोजन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त निर्धारित की गयी। बता दें कि सात अगस्त को अभियोजन पक्ष की जारी बहस पूरी होने के बाद अब मामले में बचाव पक्ष को बहस शुरू करनी है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष ने अर्जी डालते हुए कहा कि फिजिकल कोर्ट प्रारंभ होने पर बहस शुरू करेंगे। तब तक मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाए। वर्चुअल कोर्ट में बहस शुरू करने में परेशानी होगी। अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन पर अभियोजन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त निर्धारित की गयी। बता दें कि सात अगस्त को अभियोजन पक्ष की जारी बहस पूरी होने के बाद अब मामले में बचाव पक्ष को बहस शुरू करनी है।