खंडवा

युवक का नग्न अवस्था में जुलूस निकालने वाले 14 पहुंचे जेल

मानव अधिकार आयोग में शिकायत के बाद पुलिस ने की जांच16 के खिलाफ केस दर्जआरोपियों में पांच महिलाएं जुलाई 2018 का मामला

खंडवाSep 30, 2019 / 01:23 am

tarunendra chauhan

jail

बुरहानपुर. लालबाग क्षेत्र में 14 माह पहले दुष्कर्म का आरोप लगाकर युवक के साथ मारपीट कर नग्न अवस्था में जुलूस निकालना लोगों को भारी पड़ गया। मामला मानव अधिकार आयोग तक पहुंचने के बाद पुलिस ने 16 लोगों पर मारपीट, बलवा सहित आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को सभी आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश कर जेल वारंट निकाला गया।
नगर पुलिस अधीक्षक बद्रीप्रसाद वर्मा ने बताया कि 29 जुलाई 2018 में लालबाग थाना क्षेत्र में नाबालिग बालक से दुष्कर्म के आरोप में रविराज तायड़े को पकडकऱ लोगों पहले पिटाई की और इसके बाद नग्न अवस्था में जुलूस निकाला था। युवक के भाई हेमंत तायड़े ने इसकी शिकायत केंद्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग से की, जिसके बाद आयोग ने मामले को संज्ञान में लेकर मध्यप्रदेश गृह विभाग डीआइजी को जांच के आदेश दिए। गृह विभाग से पत्र मिलने के बाद बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक ने सीएसपी को जांच सौंपी। सीएसपी ने मामला सही पाए जाने पर लालबाग पुलिस थाने में 16 नामजद लोगों के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट के तहत मारपीट, बलवा, आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसमें 5 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं, जिसमें से 14 की गिरफ्तारी हुई है। थाने में बयान दर्ज होने के बाद आरोपियों को रविवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद जेल वारंट बनाकर खंडवा जेल भेज दिया गया है।
इन लोगो पर दर्ज हुआ मामला
लालबाग पुलिस थाने में आरोपी पियूष सिंधे, आकाश बिचुरकर, नितिन बिचुरकर, कृष्णा पाटील, कुर्बान बिस्मिल्ला, दीपक निवृत्ति, आनंद पिता निवृत्ति, कपील रुस्तम दामोदरे, संतोष दामोदरे सहित पांच महिलाओं के खिलाफ एसटी, एससी एक्ट के तहत धारा 294, 323, 506, 452, 504, 147, 148, 149 एवं आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
मानव अधिकार आयोग से पत्र मिलने के बाद मामले की जांच कर 16 लोगों के खिलाफ मारपीट, बलवा, आइटी एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया है।
बद्रीप्रसाद वर्मा, सीएसपी, बुरहानपुर
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