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धौलपुर

अपात्र कार्मिकों पर बड़ी जिम्मेदारी, बैशाखियों के सहारे चल रहे धौलपुर-भरतपुर के नगर निकाय

धौलपुर. भरतपुर-धौलपुर जिले के 12 नगर निकायों में स्वायत्त शासन विभाग ने पांच ही राजस्थान नगर पालिका सेवा(आरएमएस) के अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। बाकि सात पालिकाओं में से एईएन, कार्यालय सहायक, राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता से कार्य कराया जा रहा है। इसमें भरतपुर की नौ नगर पालिकाओं में से पांच पर अपात्र लगे हुए है, जबकि धौलपुर में तीन नगर निकाय में से दो पर अपात्र लगा रखे है।

धौलपुरFeb 25, 2021 / 10:30 am

Naresh

Big responsibility on ineligible personnel, Municipal bodies of Dholpur-Bharatpur running on the basis of Baishakhis

अपात्र कार्मिकों पर बड़ी जिम्मेदारी, बैशाखियों के सहारे चल रहे धौलपुर-भरतपुर के नगर निकाय

अपात्र कार्मिकों पर बड़ी जिम्मेदारी, बैशाखियों के सहारे चल रहे धौलपुर-भरतपुर के नगर निकाय
-भरतपुर-धौलपुर के 12 नगर निकाय के अधिकारियों से जुड़ा मामला
धौलपुर. भरतपुर-धौलपुर जिले के 12 नगर निकायों में स्वायत्त शासन विभाग ने पांच ही राजस्थान नगर पालिका सेवा(आरएमएस) के अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। बाकि सात पालिकाओं में से एईएन, कार्यालय सहायक, राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता से कार्य कराया जा रहा है। इसमें भरतपुर की नौ नगर पालिकाओं में से पांच पर अपात्र लगे हुए है, जबकि धौलपुर में तीन नगर निकाय में से दो पर अपात्र लगा रखे है।
उल्लेखनीय है कि भरतपुर जिले में नौ नगर पालिकाएं है। इसमें रूपवास नगर पालिका के एईएन गजेन्द्र सिंह को ईओ लगाया हुआ है, जबकि बयाना में कार्यालय सहायक जीतेन्द्र गर्ग पर ईओ का चार्ज है। इसी क्रम में नदबई में राजस्व निरीक्षक नटवर लाल ईओ की जिम्मेदारी दे रखी है, वैर में कनिष्ठ अभियंता सुनील चतुर्वेदी, कुम्हेर में आयुक्त शशिकांत शर्मा को ईओ का अतिरिक्त प्रभार है। धौलपुर के तीन नगर निकायों में दो पर अपात्रों पर ईओ की पिछले कई वर्ष से जिम्मेदारी दे रखी है। धौलपुर में अधिशाषी अधिकारी तृतीय सौरभ जिंदल को आयुक्त का चार्ज दे रखा है, जबकि राजाखेड़ा में एईएन पर ईओ का चार्ज है।
हाईकोर्ट भी दे चुका है आदेश
प्रशासनिक पद होने के बाद भी तकनीकी अधिकारियों या अन्य सेवाओं के अधिकारियों को ईओ का चार्ज देने से हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वायत्त शासन विभाग के सामने परेशानी होनी तय हो गई है। लंबे समय से चार्ज के भरोसे चल रही पालिकाओं को ईओ मिलने की आस पैदा हुई है। इससे पहले गत 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर नगर परिषद व नगर पालिकाओं में राजस्थान नगर पालिका सेवा(आरएमएस) की जगह अब अपात्र अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी पद पर नहीं लगाने को कहा था। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जिस्टस ने निकायों में अपात्र अफसरों को आयुक्त पद पर नहीं लगाने के सुनिश्चित करने के आदेश दिए, हालांकि विशेष परिस्थिति में 15 दिन का कार्यभार दिए जाने की रियायत दी है।
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