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कोरोना से बचाव उपायों में कोताही पर लगेगा 10 हजार जुर्माना

Published: Jul 28, 2020 08:53:23 pm

Submitted by:

Jaggo Singh Dhaker

पालना के लिए संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके लिए जिला परिषद के सीईओ, खंड विकास अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

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कोरोना से बचाव उपायों में कोताही पर लगेगा 10 हजार जुर्माना

कोटा. राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यस्थलों पर बचाव उपायों को लेकर सख्ती की जाएगी। कार्य अवधि के दौरान नियमित सेनेटाइजेशन और सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना कार्यालयाध्यक्ष पर लगाया जाएगा। जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाइजेशन, मास्क तथा सामाजिक दूरी की पालना अनिवार्य की है। उन्होंने बताया कि इनकी पालना के लिए संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी तय की गई है। लापरवाही पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके लिए जिला परिषद के सीईओ, खंड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा रीको के इकाई प्रमुख को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अध्यादेश के अधीन जारी आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। पिछले दिनों राजस्थान पत्रिका में सरकारी दफ्तरों में कोरोना बचाव उपायों की पालना नहीं करने का मुद्दा उठाया था।
इसके अलावा कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। ये प्रतिबंध 28 जुलाई की मध्य रात्रि से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार कोटा नगर निगम क्षेत्र में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानों के खोले जाने एवं आमजन की आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। वहीं अन्य दिवसों में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा रेस्टोरेन्ट एवं होटल रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे।
इन पर लागू नहीं होंगे प्रतिबंध

सरकारी अधिकारी जो सक्रिय फील्ड ड्यूटी पर हैं। चिकित्सक एवं अन्य चिकित्साकर्मी, पारी ड्यूटी, आपातकालीन ड्यूटी, दवा की दुकानों के मालिक और स्टॉफ, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्ट्रियां और रात की पारी वाली फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
रविवार को छोड़कर लगाएं लॉकडाउन
स्टेशन क्षेत्र और बजरिया के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने जिला कलक्टर से रविवार को छोड़कर अन्य किसी दिन लॉकडाउन लगाने की मांग की है। व्यापारी पीके आहूजा ने बताया के इस क्षेत्र में केन्द्रीय कर्मचारी अधिक हैं जो रविवार को ही खरीदारी करते हैं।
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