हुबली

वाहनचालक का नशा काफूर कर देगी भारी जुर्माना राशि

वाहनचालक का नशा काफूर कर देगी भारी जुर्माना राशि-नए मोटर वाहन कानून में सख्त प्रावधानहुब्बल्ली

हुबलीDec 08, 2019 / 08:01 pm

Zakir Pattankudi

वाहनचालक का नशा काफूर कर देगी भारी जुर्माना राशि,वाहनचालक का नशा काफूर कर देगी भारी जुर्माना राशि

एक वर्ष में 58 21 मामले

पुलिस के अनुसार हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर में वर्ष 2017 में ड्रंक एण्ड ड्राइव के 4074 मामले दर्ज कर 6 5.10 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। वर्ष 2018 में 6 6 25 मामले दर्ज कर 1.16 करोड़ रुपए संग्रह किया। 2019 में अक्टूबर तक 58 21 मामले दर्ज कर 1.35 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है।

ऐसे लगाते हैं जुर्माना

ड्रंक एण्ड ड्राइव मामलों का पता लगाने के लिए हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर के कार्यक्षेत्र के चार यातायात थानों को चार-चार ब्रीद एनेलाइजर मशीनें दी गई हैं। वाहन चालकों को मुंह में मशीन रखकर फंूक मारने को कहा जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक नजर आने पर चालकों को नोटिस देकर वाहन जब्त किया जाता है। अदालत में लगभग दस हजार रुपए जुर्माना भुगतान कर रसीद लाने के बाद ही पुलिस वाहन छोड़ती है।

गरीबों पर भार

धनवान वाहनचालक तो अदालत में ड्रंक एण्ड ड्राइव मामले में दस हजार रुपए जुर्माने का भुगतान कर वाहन छुडवा लेते हैं। लेकिन गरीब, कुली मजदूर जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। कई बार यह भी देखा गया है क पुराना दुपहिया वाहन दस हजार रुपए में भी बिकता नहीं है। इसके लिए क्यों दस हजार रुपए जुर्माने का भुगतान करना चाहिए कह कर फिर से वे थाने की ओर नहीं जाते।

इनका कहना है

शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए 70 से अधिक वाहन यातायात थानों में पड़े हैं। प्रतिदिन दस से अधिक ड्रंक एण्ड ड्राइव के मामले दर्ज हो रहे हैं। लोग कानून पर अमल करेंगे तो निर्भय हो सकते हैं।
एसएम संदिगवाड़, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात विभाग

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.