(Rajastahn Highcourt) हाईकोर्ट ने (Sweeper recruitment 2018) सफाई कर्मचारी भर्ती-2018 में (selected) चयनित अभ्यर्थियों को (one and half years) डेढ साल की (service) नौकरी के बाद (terminate) हटाए जाने पर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और जयपुर निगम निगम के आयुक्त से (reply) जवाब मांगा है।
जयपुर•Jul 09, 2020 / 11:16 pm•
Mukesh Sharma
डेढ़ साल की सेवा के बाद सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति क्यों-हाईकोर्ट
जयपुर
(Rajastahn Highcourt) हाईकोर्ट ने (Sweeper recruitment 2018) सफाई कर्मचारी भर्ती-2018 में (selected) चयनित अभ्यर्थियों को (one and half years) डेढ साल की (service) नौकरी के बाद (terminate) हटाए जाने पर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और जयपुर निगम निगम के आयुक्त से (reply) जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश बाबूलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए।
एडवोकेट योगेश टेलर ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2012 की सफाई कर्मचारी में आवेदन किया था, लेकिन बाद में भर्ती निरस्त कर दी गई। स्वायत्त शासन विभाग ने वर्ष 2018 में पुन: भर्ती निकालते हुए वर्ष 2012 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी पात्र मानते हुए उनके आवेदन स्वीकार कर लिए। सितंबर 2018 में याचिकाकर्ताओं का चयन कर नियुक्ति दे दी गई। 21 मई को निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को आवेदन के समय ओवर एज होना बताकर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए। याचिका में कहा गया कि नई भर्ती में पुरानी भर्ती के अभ्यर्थियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। इसके चलते याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार कर उन्हें नियुक्ति दी गई और उनसे करीब डेढ साल काम भी लिया गया। ऐसे में नियुक्ति निरस्त करने का आदेश गलत है अत: सेवा समाप्ति के आदेश निरस्त किया जाए।