scriptकरौली कलक्टर को तीन महीने में आम रास्ते के अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश | Karauli collector to take action in three months on encrochment | Patrika News
जयपुर

करौली कलक्टर को तीन महीने में आम रास्ते के अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश

(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने (Karauli Collector) करौली कलक्टर को हिंडौन सिटी में गैर मुमकिन (Freeway) रास्ते पर हुए (encrochment) अतिक्रमण पर कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को विस्तृत (complaint) शिकायत कलक्टर को देने तथा कलक्टर को शिकायत का (inquisition) परीक्षण कर तीन महीने में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुरMay 20, 2020 / 08:45 pm

Mukesh Sharma

करौली कलक्टर को तीन महीने में आम रास्ते के अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश

करौली कलक्टर को तीन महीने में आम रास्ते के अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश

जयपुर
(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने (Karauli Collector) करौली कलक्टर को हिंडौन सिटी में गैर मुमकिन (Freeway) रास्ते पर हुए (encrochment) अतिक्रमण पर कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को विस्तृत (complaint) शिकायत कलक्टर को देने तथा कलक्टर को शिकायत का (inquisition) परीक्षण कर तीन महीने में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश जुगल चतुर्वेदी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कलक्टर की अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल बनी हुई है।
एडवोकेट विनोद कुमार सिंघल ने कोर्ट को बताया कि हिंडौन सिटी में मंडावर फाटक से वर्धमान नगर के बीच गैर मुमकिन रास्ते पर प्रभावशाली लोगों ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत कर दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर कलक्टर और नगर परिषद में शिकायत दी गई। नगर परिषद ने मामले में जांच कमेटी भी बनाई, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाए।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो