ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनानी होगी स्कीम के तहत र्इपीएफआे सदस्यों को न्यूनतम 20 सदस्यों की हाउसिंग सोसायटी बनानी होगी। सोसायटी बैंक आैर बिल्डर से गठजोड़ करेगी। इसके बाद बैंक लोन के लिए आवेदन करने वाले र्इपीएफआे सदस्यों का सर्टिफिकेट देगा। जिससे बैंक उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता जान सकेंगे।