अनूपपुर

भाजपा नेता की पत्नी के नाम संचालित दो पत्थर खदान की लीज समाप्त, एक क्रेशर मशीन जब्त

दूसरे वीडियों में अन्य ठेकेदार की एक लीज समाप्त व एक क्रेशर मशीन जब्त

अनूपपुरAug 08, 2020 / 09:25 pm

Rajan Kumar Gupta

भाजपा नेता की पत्नी के नाम संचालित दो पत्थर खदान की लीज समाप्त, एक क्रेशर मशीन जब्त

अनूपपुर। सप्ताहभर पूर्व कोतमा के केवई नदी स्थित चंगेरीघाट रेत खदान के पास बलपूर्वक रेत परिवहन को लेकर वायरल हुई वीडियो में जारी किए गए नोटिस के बाद अब खनिज विभाग ने सख्ती दिखाते हुए भाजपा नेता की पत्नी के नाम संचालित दो पत्थर खदानों की लीज समाप्ति के साथ एक क्रेशर मशीन जब्त करने की कार्रवाई की। वहीं दूसरे दिन जारी अन्य वीडियों में अन्य सम्बंधित ठेकेदार दीपेन्द्र सिंह की भी एक खदान की लीज समाप्ति के आदेश जारी करते हुए एक क्रेशर मशीन को जब्त करने की कार्रवाई की है। इसमें दूसरे ठेकेदार दीपेन्द्र सिंह की एक खदान की लीज ७ अगस्त को ही समाप्त कर दी गई थी। वहीं खनिज विभाग ने ७ अगस्त को जारी अन्य आदेश में ग्राम पैरीचुआ कोतमा के खसरा नम्बर ३३५/१ रकबा १.०११ हेक्टेयर(शासकीय भूमि) क्षेत्र पर खनिज पत्थर/ गिट्टी (के्रशर आधारित) उत्खनित पट्टा को निरस्त कर दिया है। यह पट्टा मेसर्स सिटी इंटरप्राईजेज श्वेता गोयनका पति मनीष गोयनका ग्राम कोतमा के पक्ष में १४ जून २०१९ से १३ जून २०२९ तक स्वीकृत किया गया था। सम्बंधित पट्टेदार को स्वीकृत खदान के सम्बंध में मप्र. गौण खनिज नियमों के तहत अनियमितताओं और शर्तो के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया था, लेकिन सम्बंधित पट्टेदार द्वारा आजतक जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां तक कि सम्बंधित पट्टेदार द्वारा वर्ष २०१९ एवं २०२० का कर निर्धारण सहित अन्य कमियों की पूर्ति आजतक नहीं किए गए। वहंी ग्राम डोंगरियाकला कोतमा स्थित खसरा नम्बर ४५१/१ रकबा १.००० हेक्टेयर (शासकीय भूमि) क्षेत्र पर खनिज पत्थर/ गिट्टी (के्रशर आधारित) उत्खनि पट्टा संचालनालय के आदेश में श्वेता गोयनका पति मनीष गोयनका के पक्ष में स्वीकृत दूसरे खदान की लीज को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में यहां भी सम्बंधित पट्टेदार द्वारा स्वीकृत खदान के सम्बंध में अनियमितताओं अथवा शर्तो का उल्लंघन पाते हुए नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है। जिसमें पट्टेदार द्वारा आजतक कारण बताओं नोटिस का जवाब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं पट्टेदार द्वारा वर्ष २०१८, २०१९, २०२० का अनिवार्य भाटक(कर) तक जमा नहीं किया गया था। इसके अलावा खनिज विभाग ने ८ अगस्त की तारीख में ग्राम पैरीचुआ कोतमा आराजी खसरा नम्बर ४४५, ४४६, २०८ रकबा १.७४८ हेक्टेयर क्षेत्र(निजी भूमि) को भी खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार भंडारण स्थल पर शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन पाते क्रेशर मशीन को जब्त करने की कार्रवाई की है। यहां खनिज/ पत्थर/ गिट्टी/ स्टोन डस्ट के भंडारण सम्बंधित खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है आर प्रतिभूति निक्षेप की राशि शासन के पक्ष में राजसात कर क्रेशर को जब्त कर लिया है। यह खदान भी श्वेता गोयनका पति मनीष गोयनका के नाम २ अप्रैल २०२० से ३ अप्रैल २०२५ तक स्वीकृत किया गया था। इस सम्बंध में खनिज विभाग द्वारा नोटिस जारी की गई थी, लेकिन इनका भी जवाब नहीं दिया गया था।
विदित हो कि एक सप्ताह पूर्व चंगेरी रेत खदान के पास भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ प्रदेश सहसंयोजक मनीष गोयनका, शासकीय माध्यमिक शिक्षक पैरीचुआ दीपक तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपेश जैन सहित अन्य लोगों ने रेत ठेकेदार प्रतिनिधि से विवाद करते हुए रसूख का धौंस दिखाते हुए रेत से लदी टै्रक्टर वाहन को बलपूर्वक ले गए थे। जिसके एक सप्ताह बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर मामले में शामिल शिक्षक दीपक तिवारी को तत्काल निलम्बित कर दिया है। वहीं खनिज विभाग ने मनीष गोयनका और दीपक तिवारी व ठेकेदार प्रतिनिधि को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। जिसमें तीनों सम्बंधित व्यक्तियों ने बयान के लिए दो-तीन दिन का समय मांगा था।
बॉक्स: अन्य वीडियों पर ठेकेदार की दो लीज समाप्त, एक क्रेशर जब्त
मनीष गोयनका की पत्नी के नाम संचालित पत्थर खदान की लीज निरस्ती से पूर्व खनिज विभाग ने एक अन्य वीडियो के वायरल होने पर दीपेन्द्र सिंह ठेकेदार के एक लीज को समाप्त कर दिया है। ७ अगस्त को कोतमा स्थित ग्राम डोंगराटोला के खसरा क्रमांक ९३ रकबा १.६१० हेक्टेयर निजी भूमि पर खनिज पत्थर/ गिट्टी(क्रेशर आधारित) उत्खनित पट्टा अमीत मिनरल्स दीपेन्द्र सिंह निवासी वार्ड क्रमांक २ की लीज को अनियमितताओं व शर्तो के उल्लंघर में निरस्त कर दिया था। वहीं ८ अगस्त को जारी अन्य आदेश में खनिज विभाग ने दीपेन्द्र सिंह की डोंगराटोला आराजी खसरा नम्बर ९७ रकबा ०.४०५ हेक्टेयर क्षेत्र निजी भूमि को भी भंडारण स्थल पर शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन कर क्रेशर संचालित करने के मामले में क्रेशर को जब्त करने की कार्रवाई की है। यहां खनिज/ पत्थर/ गिट्टी/ स्टोन डस्ट के भंडारण सम्बंधित खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है आर प्रतिभूति निक्षेप की राशि शासन के पक्ष में राजसात किया गया है।
बॉक्स: अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई के लिए खाद्य मंत्री ने कलेक्टर को दिए निर्देश
अनूपपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जिले में रेत के अवैध उत्खनन की खबरों पर संज्ञान लेते हुए शनिवार को जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इन प्रकरणों पर जांच करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। निर्देश के बाद कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम को अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने, संयुक्त रूप से जांच करने एवं विसंगतियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने मानसून अवधि में रेत का उत्खनन प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए थे। इस दौरान लीजधारियों के रेत स्टॉक की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं।
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