जबलपुर

पत्नी व दुधमुंही बच्ची को जिंदा जलाने वाले दरिंदे को उम्रकैद

जिला अदालत ने दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
 

जबलपुरNov 18, 2019 / 09:34 pm

prashant gadgil

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जबलपुर. मामूली विवाद में पत्नी व पांच माह की दुधमुंही बच्ची पर केरोसिन डालकर जिंदा आग के हवाले करने वाले दरिंदे को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे पावस श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोनों हत्याओं के लिए उसे आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार घड़ी चौक जबलपुर निवासी मनीष वर्मा का विवाह 13 जून 2012 को विजयनगर निवासी रजनी वर्मा से हुआ था। दोनों की पांच माह की बेटी थी। विवाह के बाद से ही मनीष व उसकी मां रजनी को परेशान करते थे। 17 जनवरी 2014 को आरोपी मनीष कांचघर स्थित अपनी मां के घर से लौटा, तो रजनी ने पूछा। इस पर हुए विवाद के बाद आरोपी ने मां-बेटी पर केरोसिन उड़ेल दिया। दोनों की ओर जलती माचिस की तीली फेंक दी। दोनों झुलस गईं। उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल में ही मृतका रजनी ने पुलिस को दिए मृत्यूपूर्व बयान में वाकया बताया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मनीष को रजनी व उसकी बेठी क ी हत्या के लिए अलग-अलग भादंवि की धारा 302 के तहत दोषी ठहरा दिया।

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