scriptबलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास,कक्षा चार की छात्रा से किया था बलात्कार | Life imprisonment for rape accused in Karauli | Patrika News
करौली

बलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास,कक्षा चार की छात्रा से किया था बलात्कार

करौली. स्कूल से घर लौट रही कक्षा चार की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के (Life imprisonment for rape accused in Karauli) आरोपियों को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायधीश जगमोहन अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी इसरायल पुत्र बून्दू खा तथा अंसी उर्फ अंसार पुत्र कमरू खा निवासी शाहगंज हिण्डौन सिटी है।

करौलीNov 21, 2019 / 06:19 pm

vinod sharma

बलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास,कक्षा चार की छात्रा से किया था बलात्कार

बलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास,कक्षा चार की छात्रा से किया था बलात्कार

करौली. स्कूल से घर लौट रही कक्षा चार की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के (Life imprisonment for rape accused in Karauli) आरोपियों को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायधीश जगमोहन अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी इसरायल पुत्र बून्दू खा तथा अंसी उर्फ अंसार पुत्र कमरू खा निवासी शाहगंज हिण्डौन सिटी है। विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि 7 सितम्बर 2017 को हिण्डौन सिटी के स्कूल से छात्रा घर जा रही थी। रास्ते में आरोपियों ने उसे पकड़ लिया तथा समीप ही खेत में ले गए। खेत में आरोपियों ने कक्षा चार की छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार के बाद छात्रा को खेत में छोड़कर भाग गए थे।

हिल गया था हिण्डौन
कक्षा चार की छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना से हिण्डौन सिटी सहित जिला हिल गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी थी। पुलिस ने इस मामले में तेज गति से कार्रवाई आरोपियों को घटना के दूसरे दिन ही हिण्डौन सिटी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज था। दोनों अपराधी तब से जेल में ही है।
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