खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेेंगे, लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी बिना दर्शक खेल और पे्रक्टिस की जा सकती है। गूड्स और कार्गो के आने-जाने पर छूट रहेगी। पान-गुटखा की दुकानें खुलेंगे, मिठाई की दुकाई शर्तों के साथ खोलने पर छूट।
-सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क, मेट्रो सेवा और दूसरे भीड़भाड़ वाले स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर रोक जारी
राजनीतिक, सामाजिक, खेल, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
बस और दूसरे यात्री वाहन अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। राज्य बस और अन्य यात्री वाहनों के संचालन का निर्णय खुद ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तों के साथ प्रकोप को रोकने के जरूरी दिशा-निर्देशों की पालना जरूरी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार राज्य सरकारें प्रदेश में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन खुद निर्धारित कर सकती हैं। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी।
-शाम को सात बजे से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। इसकी पालना की संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।
-65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर पर रहने की हिदायत दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी सामान लाने पर ही बाहर जाने की अनुमति होगी।
-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और आमजन को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह।
-चिकित्साकर्मी, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी और एंबुलेंस के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं।
-50 लोगों तक शामिल होने पर शादी-समारोहों की इजाजत दी गई है।