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Lok sahba election 2019: खरमौर करेंगे वोट देने की अपील, अजमेर में होगा ये अनूठा प्रयोग

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अजमेरMar 15, 2019 / 04:05 pm

raktim tiwari

lesser florican symbol

अजमेर.
लोकसभा चुनाव-2019 में मतदाताओं को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए पक्षी खरमोर को शुभंकर बनाया गया है। खरमोर ‘वोट मांगे मोर’ की थीम पर लोगों से मतदान की अपील करता नजर आएगा। जिला निर्वाचन विभाग ने स्वीप के तहत यह नवाचार किया है। इस बार जिला निर्वाचन विभाग का जिले में महिला मतदान पर फोकस रहेगा। महिला मतदाताओं को मतदान के लिए बूथ पर लाने के लिए स्वीप के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के द्विव्यांगों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए मतदान रथ तथा व्हीलचेयर सहित अन्य व्यवस्थएं की जाएंगी, जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो।
बैकअप टीम जाएगी घर-घर

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि मतदान जागरुकता के लिए 2500 कर्मचारियों की बैकअप टीम बनाई जा रही है। टीम में आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, पटवारी, स्थानीय शिक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों को शामिल करते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में इन्हें 40-50 घर आवंटित किए गए हैं। यह टीम घर-घर जाकर एक-एक मतदाताओं को जागरूक कर मतदान के लिए प्रेरित करेगी। बीएलओ के साथ यह टीम दुबारा भी घर-घर जाकर लोगों को प्रेरित करेगी। मतदान के दिन भी जाकर मतदाताओं को बूथ तक लाएंगे।
इपिक कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों से करें मतदान

लोकसभा चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं मानी जाएगी। मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड, मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा।
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